Aadhaar and PAN Cards link,आज समाज : पैन और आधार कार्ड दोनों ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं। इन डॉक्यूमेंट की कमी से फाइनेंशियल और दूसरे कामों में देरी हो सकती है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन पास है। ऐसा न करने पर मुश्किलें आ सकती हैं।
पैन कार्ड इनएक्टिव भी हो सकते हैं। इसलिए इस प्रोसेस को डेडलाइन तक पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा न करने पर सैलरी क्रेडिट और ITR फाइलिंग जैसे काम रुक जाएंगे। इससे इन कामों को पूरा करने के लिए ऑफिस भागने की ज़रूरत खत्म हो जाती है। इसका मतलब है कि आप इन कामों को आसानी से ऑनलाइन पूरा कर सकते हैं, जिससे कोई भी परेशानी नहीं होगी।
आधार और पैन कार्ड लिंक करना ज़रूरी
डिजिटलाइज़ेशन के ज़माने में, पैन कार्ड को आधार से लिंक करना बहुत ज़रूरी है। इन डॉक्यूमेंट को लिंक न करने से काम अधूरा रह सकता है। टैक्स फाइलिंग में अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, CBDT ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करना ज़रूरी कर दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड को आधार से लिंक करना ज़रूरी है।
इस प्रोसेस की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2025 है। यह डेडलाइन कई बार बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए, 31 दिसंबर से पहले यह प्रोसेस पूरा करना ज़रूरी है। नहीं तो, 1 जनवरी से आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है।
रिफंड पर लग सकती है रोक
अगर किसी भी वजह से आपका पैन और आधार कार्ड 31 दिसंबर, 2025 तक लिंक नहीं होता है, तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल या वेरिफाई नहीं होगा। आपका रिफंड भी रोक दिया जाएगा। पेंडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं किए जाएंगे। TDS/TCS क्रेडिट फॉर्म 6AS में नहीं दिखेंगे। हालांकि, लागू रेट पर TDS/TCS काटा या कलेक्ट किया जा सकता है।
अपने पैन कार्ड को आधार से कैसे लिंक करें?
- सबसे पहले, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर आपको अपनी स्क्रीन पर ‘लिंक आधार’ ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करें।
- फिर आपको अपना पैन, आधार और मोबाइल नंबर डालना होगा।
- आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। इस OTP का इस्तेमाल आपके PAN को वेरिफ़ाई करने के लिए किया जाएगा।
- अगर आपका PAN कार्ड पहले से इनएक्टिव है, तो आपको पहले थोड़ी सी फ़ीस देनी होगी।
- फिर, ‘Quick Links’ के अंदर ‘Link Aadhaar Status’ पर जाएं और अपना स्टेटस चेक करें।
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