आज समाज नेटवर्क, रेवाड़ी:

Obscene Act with a 7 Year Old Girl: फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने सात वर्षीय बच्ची के साथ स्कूल में अश्लील हरकत करने वाले आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को जेल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

पुलिस को दी शिकायत

पुलिस को दी शिकायत में थाना खोल क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने बताया था कि 15 फरवरी 2024 को उनकी सात साल की बच्ची गांव के स्कूल में गई थी। लंच के दौरान एक व्यक्ति उनकी बच्ची को उठाकर स्कूल के बाथरूम में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। बच्ची रोने लगी तो स्कूल के बच्चे भी बाथरूम में पहुंच गए। बच्चों ने घटना की जानकारी तुरंत स्कूल के शिक्षकों को दी।

पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज Obscene Act with a 7 Year Old Girl

सूचना के बाद शिक्षक मौके पर पहुंचे तो आरोपी व्यक्ति बच्ची को वहीं पर छोडक़र फरार हो गया था। घर आने के बाद बच्ची ने परिवार को आरोपी की हरकत के बारे में बताया। बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने वाला व्यक्ति उनके गांव का ही रहने वाला है। जिस पर थाना खोल पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

आरोपी को सजा सुनाई Obscene Act with a 7 Year Old Girl

जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। पूरे मामले की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के एएसजे लोकेश गुप्ता ने अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को 7 साल कैद और 24 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 20 महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।

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