NPS New Rules(आज समाज) : पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में एक बड़ा बदलाव किया है। 1 अक्टूबर 2025 से, गैर-सरकारी NPS सदस्य अपनी पूरी पेंशन राशि का 100% इक्विटी से संबंधित योजनाओं में निवेश कर सकेंगे।

पहले इक्विटी निवेश की सीमा 75% थी, लेकिन इस नए नियम से यह सीमा हटा दी जाएगी। इस बदलाव का उद्देश्य सदस्यों को अधिक स्वतंत्रता देना और उन्हें उनकी उम्र, जरूरतों और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर अपनी सेवानिवृत्ति बचत की बेहतर योजना बनाने देना है।

पेंशन राशि को बांट सकते है अलग-अलग योजनाओं में

अब तक, NPS निवेशकों को केवल एक प्रकार की योजना चुननी होती थी, चाहे वह टियर 1 हो या टियर 2 खाता। उन्हें ऑटोचॉइस और एक्टिवचॉइस में से चुनना होता था और उसी के अनुसार पूरी राशि का निवेश करना होता था। हालांकि, नए MSP (मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क) के आने से, सदस्य अपनी पेंशन राशि को अलग-अलग योजनाओं में बांट सकेंगे।

इसका मतलब है कि वे अपनी उम्र, जोखिम सहनशीलता और जरूरतों के अनुसार अपने निवेश की राशि को बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक युवा निवेशक बेहतर रिटर्न पाने के लिए अपनी पूरी पूंजी इक्विटी (शेयर बाजार) में निवेश कर सकता है। कम जोखिम उठाने वाले निवेशक अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा डेट फंड या बैलेंस्ड फंड में निवेश कर सकते हैं, जिससे उनके निवेश सुरक्षित रहेंगे।

50 या 55 वर्ष की आयु में निकाल सकते हैं पेंशन राशि

पहले NPS में निवेश करने की आयु सीमा 60 वर्ष थी। इसका मतलब था कि 60 वर्ष की आयु तक ही जमा किया जा सकता था। हालांकि, अब यह नियम बदल गया है। सदस्य अब 50 या 55 वर्ष की आयु में अपनी पेंशन राशि निकाल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति निवेश जारी रखना चाहता है, तो वह 60 से 75 वर्ष की आयु तक भी जमा कर सकता है।

ये बदलाव पेशेवरों, स्व-रोजगार वाले व्यक्तियों या कॉर्पोरेट क्षेत्र में काम करने वालों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होंगे। उनकी ज़रूरतें और योजनाएं अक्सर अलग-अलग होती हैं। अब, वे अपनी उम्र, कार्य समय-सारिणी और भविष्य की ज़रूरतों के आधार पर अपनी पेंशन बचत की योजना बनाने के लिए पूरी स्वतंत्रता रखते होंगे।

HDFC पेंशन फंड के MD और CEO श्रीराम अय्यर का मानना ​​है कि यह नया फ्रेमवर्क सेवानिवृत्ति योजना के लिए NPS को और भी आकर्षक बना देगा। उन्होंने कहा कि इक्विटी में 100% निवेश का विकल्प और 15 साल बाद फंड निकालने की सुविधा युवा निवेशकों के लिए खास तौर पर फायदेमंद होगी। श्रीराम अय्यर ने यह भी बताया कि ये सभी बदलाव PFRDA एक्ट 2013 के तहत किए जा रहे हैं।

पेंशन अकाउंट होंगे पोर्टेबल

हालांकि NPS में नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के नियम वही रहेंगे। निवेशकों को उनके रिटर्न और रिस्क के बारे में पूरी जानकारी पारदर्शी तरीके से दी जाएगी, जिससे वे सही फैसला ले सकें। पेंशन अकाउंट पोर्टेबल भी होंगे, यानी आप अपना अकाउंट आसानी से किसी भी पेंशन फंड मैनेजर के पास ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप अपना फंड निकालें, तो कुल राशि का कम से कम 40% एन्युटी में निवेश करना होगा। इससे रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने या हर साल फिक्स्ड इनकम मिलेगी।

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