Nithari kand : नई दिल्ली। निठारी कांड का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक भयानक मंजर छा जाता है। अब नोएडा के इस बहुत चर्चित निठारी कांड में एक बड़ी कानूनी अपडेट सामने आई है। सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की सभी अपीलों को खारिज कर दिया है। जिस सीबीआई को बहुत बड़ा झटका लगा है और अब यह माना जा रहा है कि निठारी कांड का कानूनी अध्याय समाप्त हो गया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस विनोद चंद्रन की तीन सदस्यीय पीठ ने सीबीआई की अपीलों को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले में हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को तमाम मामलों में बरी कर दिया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों दोषियों को किया था बरी
16 अक्टूबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में मिली फांसी की सजा को रद्द कर दिया था। यह फैसला गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट के फैसले को पलट कर दिया गया था, जिस फैसले में दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी।
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