• कोर्ट का फैसला अभ्यर्थियों व उनके पैरेंट्स के लिए बड़ी राहत

Supreme Court Virdict On NEET PG, (आज समाज), नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्ष होने वाली नीट पीजी परीक्षा आज फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट पीजी परीक्षा-2025 एक ही शिफ्ट में आयोजित करवाई जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कि 2 शिफ्ट में परीक्षा करवाना असमानता उत्पन्न करता है। एक शिफ्ट में एग्जाम होने से सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सकेगा। पीठ ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा आयोजकों को सभी व्यवस्थाएं करने के आदेश दिए हैं।

बीते वर्ष विशेष परिस्थितियों में करवाया गया था एग्जाम

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दो अलग-अलग शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न पत्र एक जैसे कठिनाई स्तर के होना असंभव है। पीठ ने कहा कि बीते वर्ष विशेष परिस्थितियों के कारण एग्जाम दो शिफ्टों में करवाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) की इस दलील को खारिज कर दिया कि पूरे देश में एक शिफ्ट में परीक्षा करवाने के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं हैं।

अभ्यर्थियों से किसी तरह का अन्याय न हो

सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा आयोजकों से साफ कहा है कि हर हालत में एग्जाम की निष्पक्षता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करें। पीठ ने कहा कि एग्जाम की तैयारी कर रहे मेडिकल अभ्यर्थियों की मेहनत व उनके भविष्य से किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए।  कोर्ट का यह फैसला परीक्षा की तैयारी कर रहे मेडिकल अभ्यर्थियों के साथ ही उनके पैरेंट्स के लिए भी बड़ी राहत है। कई छात्रों ने कहा हे कि अब उन्हें यह भय नहीं रहेगा कि दूसरी शिफ्ट में आने वाले प्रश्न कठिन अथवा आसान होंगे। एक शिफ्ट में परीक्षा होने से सभी को समान अवसर मिलेगा।

छात्रों ने एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग की थी

बता दें कि छात्रों ने नीट पीजी 2024 परीक्षा में पारदर्शिता की मांग को लेकर पिछले साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की थी कि परीक्षा को एक ही शिफ्ट में करवाया जाए। उन्होंने कहा था कि दो शिफ्ट में एग्जाम होने से नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अख्तियार की जाती है, जो उन्हें असमान व गलत लगती है।

15 जून को प्रस्तावित है परीक्षा

छात्रों ने परीक्षा करवाने वाली संस्था NBEMS से प्रश्न पत्र व उत्तर कुंजी को सार्वजनिक करने की भी मांग की थी ताकि वे अपने परिणाम का आकलन करके तैयारी में सुधार कर सकें। इसी याचिका पर सुनवाई कर शीर्ष कोर्ट ने 22 मई को सभी प्राइवेट व डीम्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज को अपनी फीस डिटेल्स पब्लिम करने का निर्देश देकर एग्जाम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। बता दें कि नीट पीजी परीक्षा-2025 15 जून को प्रस्तावित है।

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