Delhi HC on PM Modi Deepfake Photo: पीएम मोदी के साथ एक महिला की AI से बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीर मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को याचिकाकर्ता महिला को पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि Meta अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद संबंधित कंटेंट तत्काल हटाए। हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) नेताओं को नोटिस भी जारी किया है। इस याचिका में CJP से जुड़े 4 लोगों को पक्षकार बनाया गया है।
Meta को कंटेंट हटाने का निर्देश
अदालत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा संबंधित वेब लिंक उपलब्ध कराए जाने के बाद Meta अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद संबंधित कंटेंट को तत्काल हटाए। मामला मॉर्फ की गई उन तस्वीरों से जुड़ा है, जिन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने का आरोप है। महिला ने अदालत में याचिका दाखिल कर सामग्री को हटाने और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की थी।
एक सप्ताह में मांगी स्टेटस रिपोर्ट
अदालत ने दिल्ली पुलिस को मामले में दर्ज FIR पर अब तक की गई कार्रवाई का पूरा विवरण देते हुए एक सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा महिला को उपलब्ध कराई गई सुरक्षा और उठाए गए सुरक्षा उपायों की जानकारी देते हुए पुलिस को दो सप्ताह के भीतर एक और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। याचिका में महिला ने आरोप लगाया है कि मॉर्फ की गई और आपत्तिजनक तस्वीरों के प्रसार के बाद उसे धमकियों का सामना करना पड़ा। इसी को देखते हुए उसने अदालत से अपनी सुरक्षा के लिए निर्देश जारी करने की मांग की थी।
CJP से जुड़े चार लोगों को नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में CJP से जुड़े चार लोगों- अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह को नोटिस जारी किया है। इन चारों को याचिका में निजी प्रतिवादी बनाया गया है। अदालत के निर्देशों के बाद अब दिल्ली पुलिस को महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ FIR की जांच में हुई प्रगति की जानकारी अदालत के सामने रखनी होगी। वहीं जांच एजेंसी द्वारा लिंक उपलब्ध कराए जाने के बाद Meta को संबंधित सामग्री हटाने की कार्रवाई करनी होगी। सीजेपी नेताओं को कोर्ट के नोटिस का जवाब देना होगा।


