Rouse Avenue Court On National Herald Case, (आज समाज), नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गांधी परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। ईडी की ओर से गांधी परिवार के खिलाफ की प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट दायर की थी जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेने से आज मना कर दिया।

सोनिया को नहीं मिलेगी एफआईआर की कॉपी

अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को एफआईआर की कॉपी नहीं मिलेगी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड का नाम लिया है।

ईडी की जांच राजनीतिक बदले की कार्रवाई : कांग्रेस

कांग्रेस की ओर से दलील दी गई है कि ईडी की जांच राजनीतिक बदले की कार्रवाई थी। जांच एजेंसी ने दावा किया कि यह एक गंभीर आर्थिक अपराध था जिसमें धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले थे।

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