वित्त आयुक्त राजस्व सुमिता मिश्रा ने सभी जिलों के डीसी को दिए निर्देश
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में प्रॉपर्टी डीड के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है। इस संबंध में हरियाणा की वित्त आयुक्त राजस्व सुमिता मिश्रा ने आदेश जारी किए है। उन्होंने सभी जिलों के डीसी को नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसे उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से लेती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अधिनियम की धारा 7-ए का अनुपालन न करने पर जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सुमिता मिश्रा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी डीसी को रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। साथ में ये भी हिदायत दी गई है कि उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी डिप्टी-रजिस्ट्रार और ज्वाइंट डिप्टी-रजिस्ट्रार निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें। मुख्यालय से भी इस पूरे मामले में नजर रखी जा रही है।

प्रॉपर्टी डीड में गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद सख्त हुई सरकार

दरअसल, हरियाणा में प्रॉपर्टी डीड में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। सरकार की गोपनीय रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इसके बाद सरकार अलर्ट हो गई है। इसके बाद सरकार की ओर से प्रॉपर्टी डीड के रजिस्ट्रेशन से संबंधित नियमों को सख्त करने के निर्देश जारी किए हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि डिप्टी रजिस्ट्रार और ज्वाइंट डिप्टी-रजिस्ट्रार रेगुलर हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा-7ए के मेजर प्रॉवीजन का उल्लंघन कर रहे हैं।

इस खुलासे के बाद सरकार की ओर से रजिस्ट्रेशन आॅफिसर अर्बन एरिया में क्षेत्रों में बिक्री, पट्टा या गिफ्ट डीड रजिस्ट्रेशन से पहले संबंधित जिला नगर योजनाकार से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहे हैं, जो कानून के तहत स्पष्ट रूप से अनिवार्य आवश्यकता है।

ये भी पढ़ें : हरियाणा में 9 जून से चलेंगी लू

ये भी पढ़ें : हरियाणा में सीईटी के नियमों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर