Mahua Moitra Petition Against Bihar Voter List Revision, (आज समाज), नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस की नेता और सांसद महुआ मोइत्रा बिहार में हो रहे मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं हैं। उन्होंने अधिवक्ता नेहा राठी के माध्यम से भारतीय चुनाव आयोग (ईसी) के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

ईसी के आदेश को रद्द करने की मांग

मोइत्रा ने अपनी याचिका में 24 जून के ईसी के आदेश को रद्द करने की मांग की हैं, जिसके तहत संविधान के विभिन्न प्रावधानों का कथित उल्लंघन करते हुए बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किया जा रहा है।  चुनाव आयोग के बिहार में एसआईआर करने के निर्देश का उद्देश्य अपात्र नामों को हटाना और यह सुनिश्चित करना था कि केवल पात्र नागरिक ही मतदाता सूची में शामिल हों।

याचिका के अनुसार देश में यह पहली बार

टीएमसी नेत्री की याचिका के अनुसार देश में यह पहली बार है कि ईसीआई द्वारा इस तरह की कवायद की जा रही है, जहां ऐसे मतदाता जिनके नाम पहले से ही मतदाता सूची में हैं और जिन्होंने पहले ही कई बार मतदान किया है, उनसे अपनी पात्रता साबित करने के लिए कहा जा रहा है।

अन्य राज्यों में SIR आदेश से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग

मोइत्रा ने शीर्ष अदालत से ईसी को देश के अन्य राज्यों में मतदाता सूचियों की एसआईआर के लिए इसी तरह के आदेश जारी करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर आदेश को रद्द नहीं किया गया, तो देश में बड़े पैमाने पर पात्र मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है, जिससे लोकतंत्र और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव प्रभावित हो सकते हैं।

गैर सरकारी संगठन ने भी दायर की है याचिका

याचिका में कहा गया है कि ‘आक्षेपित एसआईआर आदेश के अनुसार मतदाता का नाम मतदाता सूची में नागरिकता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर शामिल करना या बनाए रखना आवश्यक है, जिसमें माता-पिता में से किसी एक या दोनों की नागरिकता का प्रमाण शामिल है, ऐसा न करने पर मतदाता को बहिष्कृत किए जाने का जोखिम है। गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन आफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा भी इसी तरह की याचिका दायर की गई है, जिसमें बिहार में मतदाता सूची की एसआईआर के लिए चुनाव आयोग के निर्देश को चुनौती दी गई है।

यह भी पढ़ें: Bihar Assembly Elections: पिछड़ों और मुस्लिम राजनीति का अखाड़ा बनेगा राजग अभी मजबूत स्थिति में