Kerala PLGA Naxal terror recruitment case, (आज समाज), नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम: नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने प्रतिबंधित नक्सल आतंकी संगठन की सशस्त्र शाखा में युवाओं की भर्ती से संबंधित 2022 केरल मामले में दो और आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।

एनआईए की विशेष अदालत, एर्नाकुलम में आर राघवेंद्रन उर्फ राघवेंद्र उर्फ गौतम उर्फ मुरुकेश उर्फ राघवेंद्रन और बी जी कृष्णमूर्ति उर्फ विजय उर्फ बबन्ना उर्फ भास्कर उर्फ कुमारा उर्फ गंगाधर उर्फ गोपाल राव के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया है। उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की विभिन्न धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121ए और 122 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

एनआईए ने स्वत: संज्ञान लेकर दर्ज किया था मामला

पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (पीएलजीए) का मामला फरवरी 2022 में एनआईए द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए दर्ज किया गया था। यह नक्सल समूह और उसके सशस्त्र विंग, पीएलजीए में कैडरों की भर्ती से संबंधित है। एनआईए ने कहा, इसमें देश को अस्थिर करने के उद्देश्य से माओवादी संगठन और उसके फ्रंटल संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए शिविरों का आयोजन करना भी शामिल था।

हथियार और वैचारिक प्रशिक्षण दिया

एनआईए की जांच के अनुसार, सीपीआई (माओवादी) या नक्सल संगठन के केंद्रीय समिति के सदस्य बी जी कृष्णमूर्ति ने पश्चिमी घाट के जंगल में अन्य आरोपियों को हथियार और वैचारिक प्रशिक्षण दिया, ताकि उन्हें देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए तैयार किया जा सके।

आतंकी शिविर का हिस्सा था वेल्लोर का आर.राघवेंद्रन

आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने कहा कि कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले के रहने वाले कृष्णमूर्ति को प्रतिबंधित संगठन के अंडर ग्राउंड (यूजी) कैडरों को प्रशिक्षित करने के लिए आतंकी शिविर आयोजित करने के लिए सीपीआई (माओवादी) के कबानी दलम दस्ते में शामिल किया गया था। एनआईए ने कहा कि तमिलनाडु के वेल्लोर का आर.राघवेंद्रन आतंकी शिविर का हिस्सा था।

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