• एनडीपीएस एक्ट के तहत संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी हो डयूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में

(Jind News) जींद। एनडीपीएस यानि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट को लेकर एडीसी कार्यालय के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें इस एक्ट की पालना के लिए लगाए गए डयूटी मजिस्ट्रेट ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसी विवेक आर्य ने कहा कि इस एक्ट के तहत किसी भी मादक पदार्थ या दवा के उत्पादन, बिक्री, खरीद भंडारण आदि पर पूरी तरह प्रतिबंध है।

पुलिस विभाग इस संबंध में कहीं पर छापेमारी करता है तो संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी डयूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में करवाना सुनिश्चित करें। एडीसी विवेक आर्य ने कहा कि जिला में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अधिकारी सख्ती से निपटना सुनिश्चित करें। कहीं भी छापेमार कार्यवाही होती है तो उसकी पूरी वीडियोग्राफी करवाई जाए ताकि पूरी कार्रवाई पारदर्शी तरीके से संपन्न हो।

नशाखोरी किसी भी सूरत में न हो

जिला प्रशासन का ध्येय है कि नशाखोरी जिले में किसी भी सूरत में न हो। एनडीपीएस एक्ट में जो भी प्रावधान है उसी के अनुरूप डयूटी मजिस्ट्रेट कार्य करें। प्रशासन ने डयूटी मजिस्ट्रेट का रोस्टर तैयार किया हुआ है जब भी पुलिस विभाग द्वारा तलाशी का कार्य किया जाए तो संबंधित डयूटी मजिस्ट्रेट तय समय अवधि में मौके पर पहुंचना सुनिश्चित करें ताकि पूरी कार्यवाही नियमानुसार संपन्न करवाई जा सके। इस मौके पर एएसपी सोनाक्षी सिंह, नगराधीश डा. आशीष देशवाल व डयूटी मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे।

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