• लड़के के जन्म संबंधित कागजों में लड़का निकला नाबालिग, परिजनों को बाल विवाह कानून की दी जानकारी

(Jind News) जींद। बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय टीम ने अपनी सतर्कता से एक कम उम्र के लड़के को दूल्हा बनने से रोक दिया। टीम ने नाबालिग की शादी को रूकवाया और साथ ही परिजनों को विवाह न करने के लिए चेताया। शनिवार को बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता को सूचना मिली थी कि जिले के रोहतक रोड पर एक नाबालिग लड़के की शादी की तैयारी हो रही है और लड़के की बारात हिसार जिले के नारनौद जाने के लिए तैयार खड़ी है। इस पर कार्रवाई करते हुए रवि लोहान, मुख्य सिपाही ओमप्रकाश,  महिला सिपाही आरती, नीलम के साथ मौके पर विवाह स्थल पर पहुंचे।

लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम मिली

इस पर लड़के के परिवार वालों से लड़के के जन्म से संबंधित कागजात मांगे तो परिजनों ने पहले तो टाल मटोल करने की कोशिश की और शादी ना होने की बात कही लेकिन जब मौके पर अन्य मौजिज व्यक्तियों को बुलाया गया तो लगभग दो घंटे के बाद जो सबूत दिखाए गए उसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम मिली और उससे जिस लड़की की शादी होने वाली थी उस लडकी की उम्र भी 18 वर्ष से कम निकली। इस पर उसके परिजनों ने बताया कि लड़के के पिता नहीं हैं और मां भी बीमार रहती है और उसे किसी कानून की कोई जानकारी नही है।

इसलिए वह गलती से ऐसा कर रहे थे। इस पर परिजनों को समझाया गया कि आपका लड़का अभी 21 वर्ष से कम हैए इसलिए आप उसके बालिग होने तक का इंतजार करें ताकि कोई कानूनी अड़चन न आए। इसके बावजूद भी अगर आप नाबालिग लड़के की शादी करते हैं तो आप सभी के खिलाफ  भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस पर परिवार सहमत हो गया तथा शादी को स्थगित कर दिया गया और परिवार द्वारा महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग के अधिकारियों को लिखित बयान दिए कि वह कानून की पालना करेंगे तथा बच्चों के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगें।

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