• नशा मुक्ति अभियान से जुड़कर करें नशे पर वार : सीजेएम मोनिका

(Jind News) जींद। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोनिका ने सोमवार को सोमनाथ मंदिर नजदीक नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। सीजेएम मोनिका ने नशे की परिभाषा से लेकरए उसके प्रकार, प्रतिबंधित और चेतावनी युक्त नशों के बारे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत में वर्ष 1985 से एनडीपीएस एक्ट अथति नारकोटिक्स इग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराध संश्रेय और अजमानतीय होते हैं, कठोर दंड के प्रावधान इसमें है।

नशे को मनुष्य के लिए घातक माना गया है। इस मौके पर नशा मुक्ति केंद्र में 12 उपचाराधीन व्यक्ति उपस्थित थे। प्राधिकरण सचिव ने केंद्र में रह रहे व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली और जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए और उनके रहने.सहने के बारे में विस्तार से जानकारी ली। प्राधिकरण सचिव ने स्टाफ को निर्देश दिए की व्यक्तियों की देखरेख में कोई कमी नहीं आनी चाहिए तथा उनके स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी।

राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया

सीजेएम ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार नालसा पोर्टल नालसाडाटजीओ डॉट इन को जारी किया गया है और राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर 15100 जारी किया गया है।

इस हेल्पलाइन नंबर पर किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते है। उन्होने बताया कि आगामी 12 जुलाई को न्यायिक परिसर जींद, नरवाना व सफीदों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा तथा प्रत्येक कार्य दिवस को स्पेशल लोक अदालत लगाई जा रही है।

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