ITR Last Date Extension(आज समाज) : आकलन वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR Last Date) दाखिल करने की आज अंतिम तिथि है। आयकर विभाग ने इस वर्ष दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी और स्पष्ट किया था कि यही अंतिम तिथि होगी।

वित्त वर्ष 2024-25 के ITR के लिए 15 सितंबर की अंतिम तिथि उन करदाताओं पर लागू होती है जो कर ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं। इसमें व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) और ITR फॉर्म 1 से 4 दाखिल करने वाली संस्थाएँ शामिल हैं। अगर आप आज ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माना और अन्य नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

31 दिसंबर, 2025 तक लेट रिटर्न दाखिल

अगर आप 15 सितंबर के बाद ITR दाखिल करते हैं, तो आपको जुर्माना देना होगा। अगर आपकी आय ₹5 लाख से ज़्यादा है, तो जुर्माना ₹5,000 है। अगर आय कम है, तो जुर्माना ₹1,000 है। आप 31 दिसंबर, 2025 तक लेट रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आप 31 मार्च, 2030 तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

अगर आपको टैक्स देना है और आप इसे दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको ब्याज देना होगा। अंतिम तिथि से दाखिल करने की तिथि तक कर राशि पर 1% प्रति माह ब्याज लगता है।

नुकसान और जेल

अगर आपको नुकसान हुआ है, तो आप इसे अगले साल तक तभी ले जा सकते हैं जब आप समय पर रिटर्न दाखिल करें। अगर आप देर से रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आप मकान संपत्ति के नुकसान को छोड़कर, नुकसान नहीं ले जा सकते।

अगर देय कर ₹25,000 से अधिक है और आप इसे दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको जुर्माने के साथ 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है। अगर देय कर ₹25,000 से कम है, तो आपको जुर्माने के साथ 3 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है।

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