सरकार ने क्षेत्रीय अधिकारियों को दिए गए आरसी और डीएल के पंजीकरण अधिकार
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़। आम लोगों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब सरकार ने पंजीकरण प्रमाणपत्रों (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) के पंजीकरण और नवीनीकरण के अधिकार क्षेत्रीय अधिकारियों को सौंप दिए हैं। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के नागरिक एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर इस राहत का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने बताया कि अब आवेदक अपने पुराने वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस को आनलाइन करवा सकते हैं और संबंधित दस्तावेजों का नवीनीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुराने आरसी और डीएल के नवीनीकरण से संबंधित दस्तावेजों की स्वीकृति और उनका आनलाइन न होना एक बड़ी बाधा बना हुआ था।
लिखित पत्र के माध्यम से जारी किए निर्देश
मंत्री ने बताया कि पंजाब के सभी पंजीकरण अधिकारियों और लाइसेंसिंग अधिकारियों को एक लिखित पत्र के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और बैकलाग को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें राज्य परिवहन आयुक्त के कार्यालय द्वारा 24 मई, 2024 को जारी पत्र की शर्तों के अनुसार निपटाने के लिए कहा गया है।
इस तरह होगा नवीनीकरण का कार्य
भुल्लर ने बताया कि आरसी और डीएल के बैकलाग के संबंध में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट से सत्यापित हलफनामा लिया जाएगा। इस हलफनामे में बैकलाग के माध्यम से आनलाइन कराने, अवधि, श्रेणी, मैनुअल जारी करने वाले प्राधिकरण, कर भुगतान और कोई बकाया न होने तथा सभी जानकारी के सही होने संबंधी प्रविष्टि करनी होगी। परिवहन मंत्री ने बताया कि आरसी के बैकलाग को आनलाइन करते समय, जिस वाहन पर पंजीकरण नंबर लगा है, उसका मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा चेसिस और इंजन नंबर के पूरे विवरण के साथ भौतिक जांच रिपोर्ट भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आरसी बैकलाग करते समय विभिन्न व्यक्तियों के वाहन हस्तांतरण रिकार्ड भी अपलोड किए जाएं, ताकि पिछले मालिकों का रिकार्ड भी सुरक्षित रखा जा सके।
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