केंद्र सरकार ने नई जीएसटी दरों के लागू होने से पहले उद्योगपतियों को दी राहत

GST News Update (आज समाज), बिजनेस डेस्क : सितंबर के पहले सप्ताह में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी दरों में बदलाव का फैसला लिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार द्वारा किया गया यह महत्वपूर्ण व बड़ा बदलाव आने वाली 22 सितंबर को लागू हो जाएगा। सरकार का दावा है कि नई दरें लागू होने से देश की आम जनता को सबसे ज्यादा फायदा होगा। हालांकि जीएसटी बदलाव को लेकर उद्योगपतियों ने सरकार के सामने अपनी चिंता भी प्रकट की थी। जिसका समाधान भी सरकार द्वारा कर दिया गया है।

सरकार ने यह निर्देश किए जारी

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने साफ किया कि जीएसटी दरों में संशोधन के बाद निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को 22 सितंबर से पहले बने बिना बिके सामानों पर संशोधित मूल्य का स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने यह बात उद्योग निकायों और व्यापार संघों से मिले ज्ञापनों के बाद कही है। उद्योग निकायों ने विभाग के दिशानिर्देश के कारण अनुपालन में आने वाली चुनौतियों पर चिंता जाहिर की थी। मंत्रालय ने कहा, कि मौजूदा नियमों के अनुसार, निर्माता/पैकर/आयातकर्ता/उनके प्रतिनिधियों द्वारा 22 सितंबर, 2025 से पहले निर्मित और उनके पास पड़े बिना बिके पैकेजों पर संशोधित मूल्य का स्टिकर लगाना अनिवार्य नहीं है।

चार सितंबर को वित्त मंत्री ने की थी यह घोषणा

वित्त मंत्री ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने आठ साल पहले के नियमों में ऐतिहासिक सुधार करते हुए चार की जगह अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब को मंजूरी दे दी थी। काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने आम सहमति से जीएसटी की सिर्फ दो दरों, 5 और 18 फीसदी को मंजूरी दी गई थी। वित्त मंत्री ने कहा था कि 175 से अधिक वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। वर्तमान में जीएसटी की चार दरें 5, 12, 18 और 28 फीसदी लागू हैं।

नई दरों के तहत आम लोगों से जुड़ी खाद्य वस्तुओं, दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों को भी करों से छूट दे दी गई है। इसकी लंबे अरसे से मांग उठ रही थी। वहीं, फास्ट फूड, धनाढ्य वर्ग के उपभोग में आने वाली लग्जरी कारों समेत शराब, तंबाकू जैसी चुनिंदा विलासिता की एवं जीवन के लिए हानिकारक वस्तुओं के लिए 40 फीसदी का विशेष कर स्लैब बनाया गया है। जोकि 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा।

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