सीएम की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान के सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के उद्योगों के लिए एक अहम फैसला लिया गया। इस फैसले के अंतर्गत प्रदेश सरकार ने औद्योगिक प्लाटों को अस्पतालों, होटलों, औद्योगिक पार्कों और अन्य स्वीकृत मदों के लिए उपयोग की अनुमति देने वाली पंजाब की हस्तांतरण नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह मकसद है कि प्रदेश के उद्योगपति ज्यादा से ज्यादा प्रफुलित हों और वे प्रदेश में अपने उद्योग का विस्तार करें।
इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और यह फैसला भी उसके अंतर्गत ही लिया गया है। यह फैसला पहले हस्तांतरण नीति 2008, 2016 और 2021 में लाई गई थी। हालांकि, औद्योगिक संगठनों ने 2021 में लाई गई नीति की कुछ प्रतिबंधात्मक शर्तों पर आपत्ति जताई थी। इसके जवाब में एक कमेटी ने उद्यमियों की मांगों की समीक्षा की और फ्री होल्ड प्लाटों पर लागू होने वाले परिवर्तनों का प्रस्ताव दिया। संशोधित नीति के अनुसार, औद्योगिक प्लाट की आरक्षित कीमत का 12.5 प्रतिशत हस्तांतरण शुल्क लागू होगा।
लीजहोल्ड औद्योगिक प्लाट को फ्री होल्ड में बदलने की मंजूरी
कैबिनेट ने विशेष रूप से पीएसआईईसी के प्रबंधन वाले लीजहोल्ड औद्योगिक प्लाटों और शेड्स को फ्री होल्ड में बदलने की नीति को भी मंजूरी दे दी। ये प्लाट और शेड मूल रूप से लीजहोल्ड आधार पर आवंटित किए गए थे, जिनमें परिवर्तन संबंधी जटिल धाराएं शामिल थीं, जिसके कारण संपत्ति के लेन-देन में कठिनाइयां आ रही थी। इस नई नीति का उद्देश्य औद्योगिक प्लाटों के प्रबंधन को सुचारू करना, कारोबार में सुगमता बढ़ाना, आवंटियों के बीच मुकदमेबाजी और अनिश्चितता को कम करना है।
ये भी पढ़ें : Delhi News Hindi : दिल्ली के अस्पताल में युवती का यौन शोषण शर्मनाक घटना : कांग्रेस