Indian Rilway New Rules : भारतीय रेलवे के नियम- ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी खबर। भारतीय रेलवे से हर रोज़ करोड़ों लोग सफ़र करते हैं। ऐसे में रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखता है। आजकल यात्री अपने मोबाइल के साथ लैपटॉप भी लाने लगे हैं। ऐसे में ट्रेन में यात्रियों के लिए हर सीट पर चार्जिंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप ट्रेन में हर समय फ़ोन चार्ज नहीं कर सकते?

रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में फ़ोन चार्ज करना वर्जित

भारतीय रेलवे यात्रियों को रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ट्रेन में अपने स्मार्टफ़ोन या लैपटॉप चार्ज करने से रोकता है। ऐसा रेलवे ट्रेन में किसी भी तरह की दुर्घटना को रोकने के लिए करता है। दरअसल, अक्सर लोग अपने फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं और अगर कोई रात में फ़ोन या लैपटॉप चार्जिंग पर लगाकर सोता है, तो इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ऐसे में रेलवे अपने यात्रियों को रात में फ़ोन चार्जिंग पर लगाने से मना करता है।

ऐसा नहीं है कि रेलवे ने कोई नया नियम लागू किया है। समय-समय पर रेलवे इस बारे में आदेश जारी करता रहता है। 2014 में रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में आग लगने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यह आदेश दिया था। इसके बाद 2021 में भी रेलवे ने हर ज़ोन के लिए यह आदेश जारी किया। लेकिन जानकारी के अभाव में ज़्यादातर यात्रियों को इस नियम की जानकारी नहीं है।

कभी-कभी ज़्यादा या कम वोल्टेज के कारण ट्रेन में लैपटॉप चार्ज करना उचित नहीं होता, क्योंकि कम वोल्टेज की स्थिति में लैपटॉप खराब हो सकता है। वहीं, अगर ट्रेन में ज़्यादा वोल्टेज वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान चार्ज किए जाते हैं, तो शॉर्ट सर्किट और आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। जिससे कई यात्रियों की जान जोखिम में पड़ सकती है। आपको बता दें, पिछले साल यानी 2023 में रेलवे ने रात के समय ट्रेन में मोबाइल और लैपटॉप चार्ज करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

धारा 147 के मुताबिक एक हज़ार रुपये का जुर्माना और 6 महीने की कैद

रेलवे अधिनियम की धारा 147 है, जिसके तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने या अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर अपराध दर्ज किया जाता है। इस धारा के अनुसार, अगर अपराधी ट्रेन में किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करता है जिस पर प्रतिबंध है, तो उसे एक हज़ार रुपये का जुर्माना और 6 महीने की कैद या दोनों हो सकते हैं।

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