सरकार ने ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10+2 निर्धारित की
Chandigarh News, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने तृतीय श्रेणी पदों पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता 10+2 होगी जिससे कम पढ़े-लिखे युवाओं की नियुक्ति पर रोक लग जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

सभी विभागों को 21 जुलाई 2023 के आदेश का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड-निगमों के मुख्य प्रशासकों, प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप-मंडल अधिकारियों (नागरिक) और विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को पत्र जारी किया है। पत्र में स्पष्ट किया है कि 21 अप्रैल 2023 और 21 जुलाई 2023 को जारी निर्देशों के अनुसार ग्रुप-सी पदों के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक से बढ़ाकर 1+2 की गई थी।

नियमों में संशोधन कर अनुपालन सुनिश्चित करें अधिकारी

विभागों को संबंधित प्रशासनिक सचिव की स्वीकृति और कानून अधिकारी से पुनरीक्षण के बाद अपने सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन कर गजट अधिसूचना जारी करनी थी। सरकार ने समीक्षा के बाद पाया कि कई विभागों ने अब तक इन निदेर्शों का पालन नहीं किया है। सभी विभागों को पुन: निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द नियमों में संशोधन कर अनुपालन सुनिश्चित करें।

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