पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार ज्योति 15 मई से जेल में है बंद
YouTuber Jyoti Malhotra, (आज समाज), चंडीगढ़: पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की जमानत मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ज्योति के वकील एडवोकेट रविंदर सिंह ढुल ने दलील दी कि ज्योति मल्होत्रा प्रोफेशनल ट्रैवल ब्लॉगर है। वह कंटेंट सार्वजनिक रूप से पोस्ट करती है।
वहीं याचिका में ज्योति ने कहा कि वह एक महिला है और परिवार में अपने बुजुर्ग पिता और बीमार चाचा की एकमात्र देखभाल कर्ता हैं, जिनमें से चाचा उम्र संबंधी कई बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
ज्योति पर संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान का आरोप
ज्योति पर आरोप है कि वर्ष 2023 में पाकिस्तान उच्चायोग नई दिल्ली वीजा आवेदन के लिए गई थीं, जहां उनकी मुलाकात पाकिस्तानी अधिकारी अहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश से हुई। उन पर भारत से संबंधित संवेदनशील सूचनाओं के आदान-प्रदान का आरोप है। ज्योति पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। ज्योति 15 मई 2025 से जेल में बंद है। ज्योति के वकील ने बीएनएस की धारा 152 को दी चुनौती दी है।
बीएनएस की धारा 152 का लागू किया जाना गलत
याचिका में यह भी कहा गया कि बीएनएस की धारा 152 का लागू किया जाना गलत है, क्योंकि कथित मुलाकात वर्ष 2023 में हुई थी, जबकि नया दंड संहिता बाद में लागू हुई। पुरानी धारा राजद्रोह (124 ए) की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही स्थगित की जा चुकी है। साथ ही, जांच रिकॉर्ड में ऐसे कोई फोन काल या मैसेज उपलब्ध नहीं हैं, जो ज्योति के मोबाइल नंबर और पाकिस्तानी अधिकारी के नंबर के बीच किसी संपर्क की पुष्टि करें।
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