खेल मंत्री गौरव गौतम पर है आरोप, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई 21 मई हो होगी। इस मामले में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम पर धर्म के नाम पर वोट मांगने का आरोप है। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। 13 मई को इस केस में कोर्ट में बहस होनी थी, लेकिन खेल मंत्री गौरव गौतम के वकील ने कोर्ट में पहुंचकर बहस के लिए अतिरिक्त समय मांगा है।

जिस पर कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तारीख 21 मई तय की है। 28 मार्च को इस केस में खेल मंत्री गौरव गौतम के वकील विजय कुमार जिंदल ने जवाब दाखिल किया था। इसके बाद 3 अप्रैल को कोर्ट में दोनों पक्षों को बहस के लिए बुलाया था। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले में बहस की तारीख 8 अप्रैल रख दी थी। लेकिन खेल मंत्री के वकील के कोर्ट में नहीं पहुंचने से तारीख को 1 मई कर दिया गया था। कोर्ट ने 1 मई को सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाते हुए 13 मई कर दिया था, लेकिन 13 मई को इस केस में सुनवाई नही सकी। अब इस केस में सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख तय की है।

करण सिंह दलाल ने यह लगाया आरोप

खेल मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि गौरव गौतम ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जनसभा में धर्म के नाम पर वोट मांगकर भ्रष्ट आचरण किया।

पूर्व मंत्री दलाल की याचिका में आरोप है कि गौतम ने चुनावी समर्थन हासिल करने के इरादे से अपने चुनाव अभियान को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर वोट मांगे हैं। यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। दलाल ने अपनी याचिका में कहा कि गौरव गौतम ने गलत तरीके से लोगों को बहकावे में लेकर चुनाव जीता है।

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