नोटिफिकेशन जारी, पेमेंट रोके रखने के आदेश के बावजूद की पेंमेट
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा के एक एचसीएस अधिकारी को जबरन रिटायर कर दिया गयास है। जबरन रिटायरमेंट के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अधिकारी पर पद पर रहते हुए आधिकारिक पावर का दुरुपयोग करने करने का आरोप है। यह कार्रवाई 12 जून, 2020 को मेसर्स के बाउवेट इंजीनियरिंग लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र को लगभग 50 लाख रुपए के कंट्रोवर्सियल पेमेंट से हुई है, जबकि शुगरफेड के एमडी ने अनसेटिस्फेक्ट्री वर्क के कारण पेमेंट रोके रखने के लिए टेलीफोन और रिटन आॅर्डर दिए थे।
उस समय एचसीएस अधिकारी अश्वनी कुमार सहकारी चीनी मिल, सोनीपत के प्रबंध निदेशक के रूप में सेवाएं दें रहे थे। रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी कृष्ण लाल मन्हास की अध्यक्षता में विभागीय जांच में यह निष्कर्ष निकला कि कुमार ने सीनियर अफसरों की सलाह के विरुद्ध काम किया और अनियमित रूप से हुड्डा को वित्तीय जिम्मेदारी सौंपीं। जांच अधिकारी ने कहा, यह तब किया गया जब लेखा शाखा में प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारी उस समय मौजूद थे।
ब्याज से बचने के लिए चुकाई राशि
बचाव में अश्वनी कुमार ने दावा किया है कि उन्होंने सोनीपत के डीसी कार्यालय से भुगतान रोकने के मौखिक निर्देश प्राप्त हुए थे, लेकिन कोई लिखित निर्देश नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि मूल राशि सद्भावनापूर्वक और ब्याज से बचने के लिए चुकाई गई थी, क्योंकि फर्म ब्याज छोड़ने के लिए सहमत हो गई थी।
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