• जागृति योजना 2025 के तहत नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों और न्याय तक पहुंच के साधनों की दी गई जानकारी
  • टोल फ्री नंबर 15100 के माध्यम से भी मिल सकती है विधिक सहायता

(Gurugram News) गुरुग्राम। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम द्वारा जागृति न्याय संबंधी जागरुकता के लिए आधारभूत सूचना और पारदर्शिता अभियान योजना-2025 के अंतर्गत एक विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन शुक्रवार को सेक्टर 15 भाग-2 गुरुग्राम में किया गया। यह शिविर उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा की न्यायाधीश तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष लीसा गिल के मार्गदर्शन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम के अध्यक्ष चंद्रशेखर के निर्देशन में आयोजित किया गया।

शिविर में अधिवक्ता दीपिका रानी तथा एसजीटी विश्वविद्यालय से पारा विधिक स्वयंसेवक के रूप में छात्रा कोमल और छात्र विशाल ने भाग लिया। इन सभी ने उपस्थित नागरिकों को विभिन्न विधिक अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर की शुरुआत में जागृति योजना 2025 के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए बताया गया कि यह योजना सभी नागरिकों को न्याय तक सरल पहुँच प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है।

नागरिकों और न्याय प्रणाली के बीच न हो कोई अवरोध

इसमें विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि नागरिकों और न्याय प्रणाली के बीच कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति समय पर और उचित न्याय प्राप्त कर सके। इसके पश्चात मानव तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण की शिकार पीडि़तों के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई योजना के बारे में जानकारी दी गई। इस योजना के अंतर्गत पीडि़तों को उनके अधिकारों की जानकारी, गरिमा की रक्षा तथा नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे पुन: सामान्य जीवन में लौट सकें।

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