Punjab News Update : सरकार ने 31 मई तक बढ़ाई ओटीएस की अंतिम तिथि : चीमा

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Punjab News Update : सरकार ने 31 मई तक बढ़ाई ओटीएस की अंतिम तिथि : चीमा
Punjab News Update : सरकार ने 31 मई तक बढ़ाई ओटीएस की अंतिम तिथि : चीमा

कहा, करदाताओं को बकाया निपटाने का आखिरी मौका

Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है प्रदेश सरकार उद्योगपतियों के हित में लगातार फैसले ले रही है। यही कारण है कि न केवल दुनियाभर के उद्योगपति पंजाब की तरफ रुख रक रहे हैं बल्कि पंजाब में पहले से बिजनेस कर रहे लोगों को भी सरकार की नीतियों का बहुत लाभ हुआ है।

चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ने बकाया राशि की वसूली के लिए पंजाब एकमुश्त निपटारा योजना (ओटीएस), 2025 में दो महीने के विस्तार का आधिकारिक ऐलान किया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च, 2026 निर्धारित की गई थी, लेकिन अब आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई, 2026 कर दी गई है।

करदाताओं को राहत प्रदान करने वाला फैसला

यह विस्तार योग्य करदाताओं को अपने बकाया निपटाने और बड़ी वित्तीय राहत प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण और अंतिम अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने आगे चेतावनी दी कि कर विभाग ने पहले ही टैक्स डिफाल्टरों से संबंधित 8,000 संपत्तियों की पहचान कर ली है, और यदि वे इस अंतिम अवसर का तुरंत लाभ नहीं उठाते हैं तो जल्द ही इनकी नीलामी की जाएगी।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस योजना को पूरे राज्य में भरपूर और उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। उन्होंने कहा ह िअब तक कर विभाग को सफलतापूर्वक 9,151 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस उत्साहजनक भागीदारी के चलते 134.21 करोड़ रुपये का कुल राजस्व एकत्र किया गया है, जो मौजूदा सरकार में करदाताओं के विश्वास और निरंतर राजस्व संग्रह का प्रतीक है।

उद्योगपतियों को दी 446.17 करोड़ की राहत

इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा 446.17 करोड़ रुपये की प्रभावी राहत दिए जाने से कारोबारियों को इस पहल का काफी लाभ हुआ है।पिछली ओटीएस योजनाओं की सफलता पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा, ह्लवित्त वर्ष 2022-23 में ओ.टी.एस.-2 के तहत 2,487 आवेदन प्राप्त हुए और उनका निपटारा किया गया, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में ओ.टी.एस.-3 के तहत लगभग 70,000 आवेदन निपटाए गए।

यह ऐतिहासिक भागीदारी ऐसी योजनाओं की बड़ी क्षमता को दशार्ती है और संकेत देती है कि योग्य करदाताओं का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मौजूदा 2025 योजना के तहत लाभ लेने से वंचित है।ह्व उन्होंने कहा कि अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय सीधे तौर पर फील्ड से मिले फीडबैक के आधार पर लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य करदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना, चल रहे मुकदमों को काफी हद तक कम करना और राज्य के खजाने के लिए राजस्व वसूली को और बढ़ाना है।तिथि में विस्तार की सुविधा देने के बावजूद, वित्त मंत्री ने जानबूझकर डिफाल्टर बने लोगों को सख्त और स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यह बिल्कुल अंतिम अवसर होगा।

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