Gold New Rules : भारत सरकार द्वारा सोना, चांदी और प्लैटिनम जैसी धातुओं के आयात के नियमों में बहरी बदलाव किया है और नियमो को सख्ती से लागू कर दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने 19 मई को इन बदलावों को अधिसूचित किया, जिससे ये वित्त अधिनियम 2025 के अनुरूप हो गए।
नयी नीति के तहत यह देखा जायेगा की कौन इन धातुओं को और किन शर्तों के तहत आयात कर सकता है, साथ ही दुरुपयोग को रोकने के लिए HS कोड को अपडेट और मानकीकृत करता है।
सोने के आयात की सख्त शर्तें
वजन के हिसाब से 99.5% या उससे अधिक शुद्धता वाले कच्चे और अर्ध-निर्मित सोने को अब ‘प्रतिबंधित’ आयात श्रेणी में डाल दिया गया है। यह HS कोड 71081210 और 71081310 के तहत वर्गीकृत आयातों पर लागू होता है।
पहले, ये श्रेणियां स्वतंत्र रूप से आयात योग्य थीं, लेकिन संशोधित नियमों के तहत, उन्हें सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है और उन्हें अधिकृत चैनलों से गुजरना पड़ता है। केवल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) या DGFT द्वारा नामित एजेंसियां ही इस सोने का आयात कर सकती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा मान्यता प्राप्त योग्य जौहरी भी इसका आयात कर सकते हैं, लेकिन केवल इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX) के माध्यम से। साथ ही, भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) के तहत टैरिफ दर कोटा (TRQ) रखने वाली संस्थाओं को IIBX के माध्यम से आयात करने की अनुमति है और उन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) में IFSCA-पंजीकृत तिजोरियों के माध्यम से डिलीवरी लेनी होगी।
गोल्ड डोर चांदी के साथ मिश्रित सोने का एक अर्ध-शुद्ध रूप
गोल्ड डोर को अभी भी वास्तविक उपयोगकर्ता शर्तों के साथ लाइसेंस प्राप्त रिफाइनरियों द्वारा आयात किया जा सकता है। गोल्ड डोर चांदी के साथ मिश्रित सोने का एक अर्ध-शुद्ध रूप है जो आमतौर पर खनन या शोधन के दौरान उत्पन्न होता है। इस बीच, ट्रेसबिलिटी में सुधार के लिए 71081200 और 71081300 जैसे पुराने और व्यापक कोड हटा दिए गए हैं। चांदी की छड़ें भी अब प्रतिबंधित हैं नई नीति के तहत चांदी के आयात पर सख्त नियंत्रण भी लागू हैं।
99.9 प्रतिशत या उससे अधिक शुद्धता वाली चांदी की छड़ें, जिन्हें पहले स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता था, अब HS कोड 71069120 के तहत ‘प्रतिबंधित’ के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। इन्हें केवल RBI द्वारा अधिसूचित बैंक, DGFT-नामांकित एजेंसियां या IIBX के माध्यम से परिचालन करने वाले IFSCA-योग्य जौहरी ही आयात कर सकते हैं।
हालांकि, सरकार ने कोड 71069221 और 71069229 के तहत अर्ध-निर्मित चांदी के उत्पादों को ‘मुक्त’ श्रेणी में रखा है। हालांकि, ये आयात RBI के नियमों के अधीन हैं। प्लैटिनम के आयात के नियमों में भी संशोधन किया गया है। HS कोड 711011111 और 71101121 के तहत अत्यधिक शुद्ध अनरॉट प्लैटिनम – 99 प्रतिशत शुद्धता या उससे अधिक – स्वतंत्र रूप से आयात योग्य बना हुआ है। हालांकि, प्लैटिनम के अन्य रूपों को अब प्राधिकरण की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन्हें प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है।
ज्वैलर्स और निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है? इस बदलाव ने बुलियन आयात के रास्ते सीमित कर दिए हैं। ज्वैलर्स अब सीधे उच्च शुद्धता वाले बार आयात नहीं कर सकते, जब तक कि वे IFSCA द्वारा अधिकृत न हों और IIBX के माध्यम से परिचालन न करें। आयात प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बैंकों और एजेंसियों को विशेष रूप से नामित किया जाना चाहिए।
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