Gas Agency Business (आज समाज) : भारत में हर तरह के व्यवसाय फल-फूल रहे हैं। लोग मोटी कमाई के लिए तरह-तरह के व्यवसाय शुरू करते हैं। एक ऐसा व्यवसाय भी है जिसका लाइसेंस मिलने पर बंपर कमाई हो सकती है। हम बात कर रहे हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के व्यवसाय की। भारत में अब करोड़ों घरों में एलपीजी सिलेंडर से खाना पकाया जाता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

महिलाओं को धुएं से बचाने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई है। सरकार ने हर घर में एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन उपलब्ध कराया है। एक रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 33.52 करोड़ सक्रिय गैस कनेक्शन हैं। यानी एक दशक में यह संख्या दोगुनी हो गई है। इसलिए, गैस एजेंसी का लाइसेंस लेना एक फायदे का सौदा है।

डिस्ट्रीब्यूटरशिप कहाँ से प्राप्त करें?

देश भर में तीन सरकारी तेल कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान करती हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडेन गैस के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान करती है। भारतीय पेट्रोलियम कंपनी और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी भी एचपी गैस के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान करती हैं। गैस एजेंसी के लिए आपको कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, आप सभी शर्तों के साथ गैस एजेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते है आवेदन

हिंदुस्तान पेट्रोलियम की वेबसाइट के अनुसार, कंपनियाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करती हैं। आप गैस एजेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद, उम्मीदवार का औपचारिक साक्षात्कार होता है। इस साक्षात्कार में कुछ मानदंडों पर अंक भी दिए जाते हैं। अंकों के आधार पर उम्मीदवार का मूल्यांकन किया जाता है।

फिर साक्षात्कार का परिणाम जारी किया जाता है। इसके साथ ही, कंपनियाँ सत्यापन करके गैस एजेंसी आवंटित करती हैं। कई योग्य उम्मीदवार आपके किसी एक क्षेत्र में भी रहते हैं। फिर लकी ड्रॉ के माध्यम से डीलरशिप का चयन भी किया जाता है।

आवेदक का 10वीं पास होना ज़रूरी

एलपीजी सिलेंडर का वितरक बनने के लिए कुछ पात्रताएँ भी तय की गई हैं। सबसे पहले, उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही, आवेदक का 10वीं पास होना ज़रूरी है। उम्र की बात करें तो 21 से 60 साल के बीच होना बेहद ज़रूरी है।

परिवार का कोई भी सदस्य किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में काम नहीं करता हो। गैस एजेंसी के लिए आवेदन करने हेतु अधिकतम शुल्क 10,000 रुपये तक है। गैस एजेंसी के लिए दिया गया रिफंड वापस नहीं किया जाएगा।