मोगा में गैर-कानूनी खाद और कीटनाशक सामग्री वाला गोदाम सील
Punjab News Hindi (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने किसानों के साथ धोखाधड़ी और शोषण करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि किसानों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस मामले में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए दोषी लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। कृषि मंत्री मोगा में एक ऐसी ही फर्म के खिलाफ की कार्रवाई की जानकारी पत्रकारों से साझा कर रहे थे।
कृषि मंत्री ने किसानों को घटिया मानक वाले और गैर- कानूनी उत्पादों से बचने के लिए सिर्फ़ अधिकृत डीलरों से ही कृषि वस्तुएं खरीदने की अपील की। इसके अलावा उन्होंने जवाबदेही और गुणवत्ता को यकीनी बनाने के लिए किसानों को हर खरीद का उपयुक्त बिल लेने के लिए कहा।
अवैध रूप से चल रहा गोदाम किया सील
अनधिकृत और गैर-कानूनी कृषि वस्तुओं के विरुद्ध कार्रवाई तेज करते हुये पंजाब के कृषि और किसान कल्याण विभाग के उड़न दस्ते द्वारा मोगा जिले के गांव साहोके में एक गोदाम सील किया गया है। खुड्डियां ने बताया कि कोटकपूरा के पियूश गोयल द्वारा चलाए जा रहे इस गोदाम में से खाद और कीटनाशकों को गैर-कानूनी ढंग के साथ स्टोर करने के बारे पता लगा, जिसके उपरांत वहां पड़े स्टाक को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जब्त की गई वस्तुओं में जिंक सल्फेट के पैकेट भी बरामद किये गए हैं, जिन पर मैनुफेक्चरिंग तारीख और बैच नंबर नहीं थे, जो इन उत्पादों के नकली होने का शक पैदा करता है।
खुड्डियां ने बताया कि ज्वाइंट डायरेक्टर डा. नरिन्दर सिंह बैनीपाल और मुख्य कृषि अफसर मोगा डा. गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व वाले उड़न दस्ते ने खाद के तीन नमूने और कीटनाशकों के दो नमूने लिए हैं और खाद (कंट्रोल) आर्डर, 1985, कीटनाशक एक्ट, 1968, कीटनाशक रूल 1971, जरूरी वस्तुएँ एक्ट, 1955 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत मोगा के थाना समालसर में एक एफआईआर दर्ज की गई है।
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