EPFO Update(आज समाज) :अगर आप सरकारी या गैर-सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए खास हो सकती है। बता दें कि EPFO ​​ने कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा बदलाव किया है। वहीं, 6 महीने से कम समय तक नौकरी करके छोड़ने वाले लोगों को EPS का लाभ दिया जाएगा।

इन लोगों को अब अपनी पेंशन में अंशदान नहीं करना होगा। वहीं, रिटायरमेंट फंड जुटाने वाली संस्था ने EPS नियम के तहत शून्य पूर्ण वर्ष के परिणाम में पेंशन का कोई उपयोग नहीं माना, जो 6 महीने पूरे हो गए थे, और 5 महीने नौकरी छोड़ने वालों को पेंशन अधिकारी नहीं दिया गया था।

हालांकि, अब नए नियमों के तहत, अप्रैल-मई 2024 के दौरान जारी सर्कुलर में यह अधिकारी दिया गया है। साथ ही, EPFO ​​के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि व्यक्ति 1 महीने की सेवा पूरी करता है और EPS के तहत अंशदान करता है, तो उसे EPS के तहत पेंशन का अधिकारी भी मिलेगा।

लोगों को राहत

आपको बता दें कि इस बदलाव से लोगों को राहत मिलने वाली है, खासकर बीजेपी जल संसाधन और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग वालों को, जहाँ समय से पहले निकासी आसान है। ये युला कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा। यह उन सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो कम समय के लिए कंपनी में शामिल होते हैं।

ऐसे में अगर किसी ने एक महीने नौकरी की है और फिर वह नौकरी नहीं कर पाता है, तो उसे पीएफ का पैसा मिल सकता है, लेकिन ईपीएस में योगदान खत्म हो जाएगा। ऐसे में यह कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।

बदलाव से लोगो को मिला ये अधिकार

अगर आपका पीएफ खाता है और आपने 6 महीने के अंदर इस्तीफा दे दिया है, तो ईपीएस योगदान के लिए अपनी पीएफ पासबुक चेक करें, और अगर आपको पेंशन का हिस्सा नहीं दिया जाता है, तो 2024 का स्पष्टीकरण देते हुए ईपीएफओ को सूचित करें। एप्पलकेश करते समय अपनी पासबुक का स्क्रीनशॉट या पीडीएस सेव न करें। अक्सर देखा गया है कि युवा सेवा वाले कर्मचारियों को ईपीएस फंड निकालने की अनुमति नहीं दी जाती थी, जिसके कारण उनका अंशदान वहीं अटका रहता था, लेकिन ईपीएफओ के इस बदलाव से लोगों को ये अधिकार भी मिल गए हैं।