EPFO Account Update(आज समाज) : कर्मचारियों के लिए सबसे भरोसेमंद अकाउंट्स में से एक EPF अकाउंट है। इसकी अहमियत को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। हर कर्मचारी की भविष्य की बचत प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा होती है। रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी रकम मिलती है।

हालांकि, इमरजेंसी की स्थिति में, आप काम करते हुए भी अपने EPF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। बहुत से लोगों को इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है, लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता होता कि किस मामले में कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है। इस वजह से, PF अकाउंट से पैसे निकालना मुश्किल हो सकता है। जिस तरह यह जानना ज़रूरी है कि आपके PF अकाउंट में कितना पैसा है, उसी तरह यह जानना भी ज़रूरी है कि पैसे कैसे निकालें, अपना अकाउंट कैसे ट्रांसफर करें, और पेंशन के लिए कैसे अप्लाई करें।

अपने PF अकाउंट से पैसे कैसे निकालें या इस्तेमाल करें

एडवांस विड्रॉल

अगर आप अभी भी नौकरी कर रहे हैं और अपने PF अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं, तो कम्पोजिट क्लेम फॉर्म का इस्तेमाल करें। यह फॉर्म दो तरह का होता है: आधार और नॉन-आधार।
अगर आपका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, और फॉर्म 11 UAN पोर्टल पर अपडेटेड हैं, तो आप आधार-बेस्ड कम्पोजिट क्लेम फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप सीधे EPFO ​​ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने एम्प्लॉयर से अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है।

LIC इंश्योरेंस

अगर आप अपने EPF अकाउंट के ज़रिए LIC इंश्योरेंस चाहते हैं, तो फॉर्म 14 का इस्तेमाल करें।

मंथली पेंशन के लिए फॉर्म 10D

आप 10 साल काम करने के बाद मंथली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म 10D का इस्तेमाल करें।
अगर आप 10 साल से कम काम करने के बाद पैसे निकालना चाहते हैं, तो कम्पोजिट क्लेम फॉर्म का इस्तेमाल करें।

PF अकाउंट ट्रांसफर

अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं और दूसरी कंपनी में जॉइन करते हैं, तो अपना PF अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 13 का इस्तेमाल करें।

फाइनल सेटलमेंट के लिए कम्पोजिट क्लेम फॉर्म

अगर आप अब नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद, फाइनल सेटलमेंट के लिए कम्पोजिट क्लेम फॉर्म के ज़रिए अप्लाई करें। अगर आपने 10 साल काम करने के बाद नौकरी छोड़ी है, तो आप पेंशन फंड से स्कीम सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।

मृत्यु की स्थिति में फॉर्म 20

अगर किसी व्यक्ति की 58 साल की उम्र से पहले मृत्यु हो जाती है, तो फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 20 जमा करें।
अगर परिवार मंथली पेंशन का फायदा चाहता है, तो फॉर्म 10D का इस्तेमाल करके अप्लाई करें।
EDLI स्कीम के तहत इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, फॉर्म 5IF का इस्तेमाल करें।

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