Rajpal yadav got relief: चेक बाउंस मामले को लेकर सुर्खियों में रहे बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को दो करोड़ रुपये का ड्राफ्ट जमा करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि यह पैसा जमा करने का आखिरी मौका है, इसके बाद कोई और छूट नहीं मिलेगी।
अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने अभिनेता को कम से कम 2 करोड़ रुपए जमा करने और बकाया राशि जमा करने की श्योरिटी देने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया।
3 महीने की सुनाई थी सजा
दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को मामले पर सुनवाई करते हुए राजपाल यादव को 3 महीने की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अभिनेता ने सरेंडर की समय सीमा खत्म होने से पहले सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई करते हुए अभिनेता को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ जमा करने पर सरेंडर में छूट देने को कहा था।
8 सितंबर को भी हुई थी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर को अभिनेता की याचिका पर सुनवाई की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ जमा कराने पर ही सरेंडर में छूट देने को कहा था। कोर्ट ने अभिनेता को यह रकम जमा करने के लिए 9 सितंबर तक का समय दिया था। कोर्ट ने कहा कि उन्हें चेक बाउंस मामलों में तभी राहत मिलेगी, जब वह पैसे जमा करेंगे, वरना उन्हें जेल जाना होगा।
आखिर क्या है विवाद?
मामला मुरली प्रोजेक्ट्स से जुड़े 7 चेक बाउंस का है। दिल्ली HC ने प्रत्येक मामले में 3 महीने की सजा सुनाई थी। राजपाल यादव ने पिछले दिनों शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान इस विवाद पर खुलकर बात की थी। बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि इतनी फिल्मों और काम के बाद भी वह 5 करोड़ का मामूली कर्ज कैसे नहीं चुका पा रहे हैं, तो जवाब में यादव ने कहा, ”यही तो असली सवाल है, जिस दिन लोगों को ये बात समझ आ जाएगी, वे मेरा पूरा केस भी समझ जाएंगे। ये पैसे का मुद्दा है ही नहीं। ये तो सिद्धांतों का मुद्दा है।’ राजपाल यादव के अनुसार, अगर ये पैसों की बात होती तो 2012 में ही मामला सुलझ गया होता।


