मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने नोटिफिकेशन किया जारी, वेरिफिकेशन करने के निर्देश
Haryana News, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के बोर्ड-निगम और कंपनियों कर्मचारियों को भी अब डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्यूटी का लाभ मिलेगा। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुरात रस्तोगी ने लेटर जारी कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मामलों की पूरी जांच और सत्यापन के बाद ही रिटायरमेंट या डेथ ग्रेच्युटी प्रदान की जाए। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन उपादानों के कारण बढ़ने वाले वित्तीय दायित्वों को संबंधित बोर्ड या निगम द्वारा स्वयं के संसाधनों से पूरा किया जाएगा।
लेटर में वित्त विभाग के 19 जनवरी, 2017 का हवाला देते हुए बताया गया है कि एनपीएस के अंतर्गत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी उसी तरह रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी प्राप्त करने के पात्र होंगे, जो सीएसआर वॉल्यूम-2 के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदान किए जाते हैं।
एक जनवरी, 2006 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
नोटिफिकेशन में कहा गया है एक जनवरी, 2006 के बाद सेवा में आए और न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले बोर्डों, निगमों, कंपनियों और सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को भी मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान (डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी) का लाभ दिया जाए।
मुख्य सचिव ने राज्य के सभी बोर्डों, निगमों, कंपनियों और सहकारी संस्थाओं के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को एक लेटर जारी किया गया है।