31 अगस्त 2024 तक के डिफाल्टरों को मिलेगा लाभ
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा ऊर्जा विभाग के सचिव एवं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ए श्रीनिवास ने बताया कि 12 मई से सरचार्ज माफी योजना 2025 लागू हो गई है। यह योजना ऐसे उपभोक्ताओं के लिए वैध होगी, जो 31 अगस्त 2024 तक बिजली निगम के डिफॉल्टर थे और आज की तारीख तक डिफॉल्टर बने हुए हैं।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित सभी निजी उपभोक्ता श्रेणियों, कृषि श्रेणी, सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। यह योजना 11.11.2025 तक जारी रहेगी।
मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी
प्रबंध निदेशक ने बताया कि एकमुश्त भुगतान किया जाता है, तो पात्र सभी घरेलू, कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पूरा सरचार्ज माफ किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए योजना की अधिसूचना की तारीख तक कुल विलंबित भुगतान अधिभार को रोक दिया जाएगा।
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