नागरिक संसाधन सूचना विभाग, समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पब्लिक हॉलिडे पर भी करेंगे तैयारी
Lado Laxmi Yojana, (आज समाज), नई दिल्ली: हरियाणा में 25 सितंबर से दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ हो जाएगा। नागरिक संसाधन सूचना विभाग, समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी योजना के शुभारंभ की तैयारियों में जुटे हुए है। सरकार ने इन विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी है। 22 और 23 सितंबर को पब्लिक हॉलिडे पर इन विभागों के अधिकारी काम करेंगे। इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी अलग से निर्देश जारी किए गए हैं।

साथ ही हिदायत दी गई है कि योजना को लेकर किसी भी प्रकार की ढिलाई अधिकारी न बरतें। विभागीय अधिकारियों को कहा गया है कि सभी आॅनलाइन निवास प्रमाण पत्र आवेदनों का उसी दिन निपटारा किया जाए जिस दिन वे प्राप्त हों। यह कार्य 24 सितंबर तक, छुट्टियों के दिनों सहित, निर्बाध रूप से जारी रहेगा। सरकार 25 सितंबर को एक राज्यव्यापी कार्यक्रम के माध्यम से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ करने जा रही है।

योजना की सफल लांचिंग के लिए सीनियर अधिकारियों की लगाई ड्यूटी

सरकार की ओर से योजना की सफल तरीके से लांचिंग के लिए सीनियर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये अधिकारी लगातार जिला स्तर पर अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर रहे हैं। तैयारियों के संबंध में, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) जी अनुपमा और अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) सुधीर राजपाल जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की तैयारियों की समीक्षा की।

पात्र महिलाओं को प्रतिमाह मिलेंगे 2100 रुपए

इस योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को 2,100 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सिस्टम के जरिए से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। परीक्षण के तौर पर, समाज कल्याण विभाग के सभी कर्मचारी वर्तमान में इस योजना के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं।

निशुल्क होगा रजिस्ट्रेशन

इस योजना की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है। पात्र महिलाओं को इसके रजिस्ट्रेशन के लिए एक भी पैसा किसी को नहीं देना है।

यदि कोई पैसा लेता है तो उसके खिलाफ संबंधित थाने में महिला शिकायत दर्ज करा सकती है। पात्र होने के लिए, महिला की आयु कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए और उसकी सत्यापित पारिवारिक आय एक लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। वह या उसका पति (यदि हरियाणा में विवाहित है) पिछले 15 वर्षों से राज्य का निवासी होना चाहिए।