Haryana News: हरियाणा में एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक विशेष पॉक्सो अदालत ने 23 वर्षीय दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस के मुताबिक, जून 2024 में पीड़िता की मां की शिकायत पर रायपुर रानी थाने में मामला दर्ज किया गया था।
रायपुर रानी का है मामला
मामला रायपुर रानी थाने में दर्ज हुआ था। डीसीपी पंचकूला अदिति सिंह के अनुसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
एक और मामले में 2 साल की जेल
इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा-506 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दो सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत के आदेश के अनुसार दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला
पुलिस के अनुसार, जून 2024 में पीड़िता की मां की शिकायत पर रायपुर रानी थाने में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं के तहत जांच शुरू की। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और काउंसिलिंग कराने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।


