Election New Vice-President, (आज समाज), नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इस पद पर नई नियुक्ति के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जल्द से जल्द मतदान करवाया जाएगा। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ ने सोमवार देर रात स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक पद से इस्तीफा दे दिया है।
संवैधानिक के अनुसार पद को जल्द भरना जरूरी
संवैधानिक के प्रावधानों के तहत इस पद को जल्द भरना जरूरी है। संविधान के अनुच्छेद 68(2) के मुताबिक, उपराष्ट्रपति के पद में कोई भी रिक्ति किसी भी कारण से हो, उस पर बिना देरी किए अगली नियुक्ति करना जरूरी होता है। उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के बाद उस व्यक्ति को उस तारीख से पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करना होता है।
संविधान में यह भी नहीं दर्शाया गया है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा देने की स्थिति में उपराष्ट्रपति के पूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा। हालांकि, बतौर राज्यसभा सभापति उपराष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में, ऐसी रिक्ति के दौरान जिम्मेदारी उपसभापति अथवा देश के राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत राज्यसभा के किसी भी सदस्य द्वारा निभाई जाती है।
राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। वह कोई अन्य लाभ का पद ग्रहण नहीं करते हैं और पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं। बता दें कि उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी तब तक पद पर बने रह सकते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले।
राष्ट्रपति को देना होता है अपना त्यागपत्र
उपराष्ट्रपति को औपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत करना होता है। यह स्वीकार होने के बाद ही प्रभावी होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत का उपयोग करके किया जाता है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव : 35 वर्ष उम्र जरूरी
पात्र होने के लिए, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, और राज्यसभा के लिए निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए। केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी भी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति पात्र नहीं हैं।
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