पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना किया माफ, उपभोक्ता आज से छूट के लिए कर सकेंगे आवेदन
Delhi News, (आज समाज), नई दिल्ली: त्योहारी सीजन में सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने बकाया पानी के बिलों पर जुर्माना राशि को माफ करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से दिल्ली के लाखों पानी उपभोक्ताओं को फायदा होगा। यह एक बार की वन-टाइम सेटलमेंट योजना है जो 31 मार्च 2026 तक मान्य रहेगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। इस योजना के तहत, घरेलू उपभोक्ताओं के लाखों रुपए के बकाया बिलों पर लगे जुर्माने (एरियर) को माफ किया जा रहा है।

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं पर करीब 16 हजार करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें से 11 हजार करोड़ रुपये सिर्फ एरियर (जुर्माने) के रूप में हैं। इस भारी-भरकम एरियर को माफ किया जा रहा है। यह वन-टाइम सेटलमेंट योजना एक सीमित समय के लिए है, इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द इसका लाभ उठाएं।

जल बोर्ड की वेबसाइट आॅनलाइन करना होगा आवेदन

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोग जल बोर्ड की वेबसाइट पर आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, जल बोर्ड के मोबाइल ऐप पर भी छूट के लिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। जो लोग सीधे आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए जल बोर्ड हर जोनल रेवेन्यू जोन में शिविर भी लगाएगा।

यह नियम किए तय

छूट का लाभ उठाने के लिए दो अलग-अलग समय सीमाएं तय की गई हैं। जो लोग अगले साल 31 जनवरी तक अपने पेंडिंग बिलों की मूल राशि का भुगतान कर देते हैं, उन्हें एरियर (जुर्माने) पर 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यानी, उन्हें सिर्फ मूल बिल भरना होगा और जुर्माने की रकम माफ हो जाएगी। वहीं, जो लोग 1 फरवरी से 31 मार्च के बीच भुगतान करते हैं, उन्हें एरियर पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

मीटर रीडिंग कर दी जाएगी शून्य

इस योजना की एक खास बात यह भी है कि 20 लीटर वाले जिन उपभोक्ताओं का पानी का बिल बकाया है, अगर वे अपने बकाया बिलों का भुगतान करते हैं, तो उनका मीटर रीडिंग शून्य कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि उनका पिछला सारा बकाया खत्म हो जाएगा और वे नए सिरे से शुरूआत कर पाएंगे। यह योजना पानी के बिलों को चुकाने में लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए लाई गई है।

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