Children’s FD and RD(आज समाज) : क्या आप अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर निवेश करना चाहते हैं? कई माता-पिता इसके लिए सावधि जमा (FD) या आवर्ती जमा (RD) चुनते हैं। अगर आपके बच्चे के पास पैन कार्ड नहीं है, तब भी आप बैंक खाता खोलकर निवेश कर सकते हैं।

आप अपने बच्चे के नाम पर उस बैंक में खाता खोल सकते हैं जहाँ आपका पहले से ही बचत खाता है। ज़्यादातर बैंक नाबालिग का खाता खोलने के लिए इसकी माँग करते हैं। इस साल 17 नवंबर को, HDFC बैंक ने अपनी वेबसाइट पर कहा, “जिस बैंक में आप अपने बच्चे का बचत खाता खोलना चाहते हैं, वहाँ आपके नाम से एक बचत खाता होना ज़रूरी है।”

खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

माता-पिता को बैंक के KYC नियमों का भी पालन करना होगा। नाबालिग का खाता खोलने के लिए, आपको वैध दस्तावेज़ों की प्रतियाँ जमा करनी होंगी। नाबालिग का बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ हर बैंक में अलग-अलग हो सकते हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के 6 मई, 2014 के एक परिपत्र में कहा गया है, “बैंक अपनी जोखिम प्रणाली के आधार पर आयु और राशि की सीमाएँ निर्धारित कर सकते हैं। नाबालिगों को स्वयं जमा खाते संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है। बैंक यह तय कर सकते हैं कि नाबालिगों के लिए खाता खोलने के लिए न्यूनतम दस्तावेज़ों की क्या आवश्यकता है।”

बैंक खातों के प्रकार

नाबालिगों के लिए दो प्रकार के खाते हैं:

  • 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए – बच्चा स्वयं खाता संचालित कर सकता है।
  • 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए – अभिभावक खाता संचालित करेगा।

दोनों ही प्रकारों में, नाबालिग और अभिभावक का केवाईसी आवश्यक है।

जरुरी बाते

  • यदि बच्चा 10 वर्ष से कम उम्र का है, तो अभिभावक पहला धारक होगा और बच्चा दूसरा धारक होगा।
  • यदि बच्चा 10 वर्ष से अधिक उम्र का है, तो बच्चा पहला धारक होगा।
  • अभिभावक की तस्वीर आवश्यक है। कुछ बैंकों को बच्चे की तस्वीर की भी आवश्यकता होती है।
  • 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, बैंक बच्चे के हस्ताक्षर मांग सकता है। अन्यथा, माता-पिता के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

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