- लड़की के जन्म संबंधित कागजों में लड़की निकली 16 वर्ष की, परिजनों को बाल विवाह कानून की दी जानकारी
Child Marriage(आज समाज) जींद। बाल विवाह निषेध अधिकारी कार्यालय टीम की सर्तकता से बुधवार को खेड़ा खेमावती गांव में एक बालिका को वधु बनने से बचाया। टीम ने बाल विवाह की सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए नाबालिग की शादी को रूकवाया और साथ ही परिजनों को विवाह न करने के लिए चेताया। इसके अलावा बाल विवाह अधिनियम की जानकारी भी दी। जिस पर परिजनों ने आश्वासन दिया कि अब वह बालिग होने पर ही विवाह करेंगे।
टाल मटोल करने की कोशिश
बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता को सूचना मिली थी कि गांव खेडा खेमावती में एक नाबालिग लड़की की शादी करवाई जा रही है और बारात सोनीपत जिले के गांव रामगढ़ से आने वाली है। इस पर कार्रवाई करते हुए रवि लोहान, हवलदार ओमप्रकाश, महिला सिपाही रीतु, नीलम, प्रवीन के साथ मौके पर पहुंचे। टीम द्वारा लड़की के परिवार वालों से लड़की के जन्म से संबंधित कागजात मांगे तो परिजनों ने पहले तो टाल मटोल करने की कोशिश की और लड़की की उम्र पूरी होने की बात कही लेकिन जब उनको कार्यालय में बुलाया गया तो लगभग तीन घंटे के बाद जो सबूत दिखाए गए।
लड़की के माता-पिता अनपढ़
जिसमें लड़की की उम्र मात्र 16 वर्ष पाई गई। इस पर उसके परिजनों द्वारा बताया गया कि लड़की के माता-पिता अनपढ़ है और उन्हें किसी कानून की कोई जानकारी नही है। इसलिए वह गलती से ऐसा कर रहे थे। इस पर परिजनों को समझाया गया कि आपकी लड़की नाबालिग है, इसलिए आप उसके बालिग होने तक का इंतजार करें ताकि कोई कानूनी अड़चन न आए।
इसके बावजूद भी अगर आप नाबालिग लडक़ी की शादी करते हैं तो आप सभी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पर परिवार सहमत हो गया तथा शादी को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद परिजनों ने महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग के अधिकारियों को लिखित बयान दिए कि वह कानून की पालना करेंगे तथा लड़की के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगें।
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