Cheque Rules(आज समाज) : बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर। ICICI बैंक ने घोषणा की है कि 4 अक्टूबर, 2025 से जमा किए गए चेक उसी दिन क्लियर हो जाएंगे। यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के अनुसार लिया गया है, जिसका उद्देश्य चेक क्लियरिंग और सेटलमेंट को तेज करना है।

समस्या से बचने के लिए अपने खातों में रखें पर्याप्त बैलेंस

बैंक ने ईमेल के माध्यम से अपने ग्राहकों को सूचित किया कि उसी दिन क्लियरेंस के लिए ग्राहकों को अपनी शाखा के कट-ऑफ टाइम से पहले चेक जमा करना होगा। ICICI बैंक का कहना है कि इससे फंड तक जल्दी पहुंच, अधिक सुविधा और देरी में कमी होगी।

बैंक ग्राहकों को सलाह देता है कि वे चेक सही तरीके से जारी करें और क्लियरिंग में किसी भी समस्या से बचने के लिए अपने खातों में पर्याप्त बैलेंस रखें। इसने यह भी कहा कि RBI गाइडलाइंस के अनुसार, ग्राहकों को धोखाधड़ी वाले चेक लेनदेन को रोकने के लिए “पॉजिटिव पे” फीचर का उपयोग करना चाहिए।

पॉजिटिव पे प्रक्रिया

पॉजिटिव पे एक सुरक्षा प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने बैंक को चेक की जानकारी भेजते हैं ताकि बैंक इसे क्लियर करने से पहले सत्यापित कर सके। यह धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने में मदद करता है।

चेक की मुख्य जानकारी

  • खाता संख्या
  • चेक संख्या
  • लाभार्थी/भुगतान पाने वाले का नाम
  • चेक की राशि
  • चेक की तारीख

पॉजिटिव पे क्यों महत्वपूर्ण है?

  • सिफारिश: 50,000 रुपये से अधिक के चेकों के लिए।
  • अनिवार्य: 5,00,000 रुपये से अधिक के चेकों के लिए।
  • यदि 5 लाख रुपये से अधिक का चेक बिना पॉजिटिव पे के जमा किया जाता है, तो बैंक उसे वापस कर देगा। केवल पॉजिटिव पे कन्फर्मेशन वाले चेक ही RBI के विवाद समाधान सिस्टम के तहत सुरक्षा के लिए योग्य हैं।

चेक क्लियरिंग के लिए महत्वपूर्ण नियम

  • राशि शब्दों और अंकों में होनी चाहिए, कोई बदलाव नहीं।
  • चेक की तारीख वैध होनी चाहिए।
  • भुगतान पाने वाले का नाम, राशि या तारीख में कोई बदलाव/संपादन नहीं होना चाहिए।
  • चेक पर हस्ताक्षर बैंक में रजिस्टर्ड नमूना हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए।

अगस्त 2025 में, RBI ने घोषणा की थी कि चेक क्लियरिंग बैच सिस्टम से लगातार सिस्टम में बदल जाएगी। इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा, चरण 1: 4 अक्टूबर, 2025 और चरण 2: 3 जनवरी, 2026। बैंक सुबह 10:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे तक एक ही प्रेजेंटेशन सेशन में चेक को स्कैन करके तुरंत क्लियरिंग हाउस को भेजेंगे। क्लियरिंग हाउस लगातार चेक की इमेज ड्रॉई बैंक को भेजेगा।

चेक ट्रंकेशन सिस्टम

बैंक अब चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) का इस्तेमाल करते हैं। इस सिस्टम में, पेपर चेक फिजिकली नहीं भेजे जाते; बल्कि, उसी दिन इलेक्ट्रॉनिक इमेज और चेक की जानकारी ड्रॉई बैंक को भेजी जाती है। चेक रिटर्न और सेटलमेंट का पूरा प्रोसेस अगले दिन पूरा हो जाता है। इससे यह पक्का होता है कि ग्राहक को 1-2 दिन में पैसे मिल जाएं।

यह भी पढ़े : UTS Ticket Booking App : घर बैठे UTS ऐप से जनरल टिकट करे बुक