• चरखी दादरी जिले की दो पंचायतों के लिए 15 जून को होगा चुनाव

(Charkhi Dadri News) बाढड़ा। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने चरखी दादरी जिले की बाढड़ा खंड की ग्राम पंचायत हंसावास खुर्द एवं बाढड़ा ग्राम पचांयतों के पंचों व सरपंचों के आमचुनाव की अधिसूचना जारी की है। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा जारी इस आशय की अधिसूचना अनुसार हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 24 (2)(1) के तहत नामांकन पत्र रविवार व राजपत्रित अवकाश के दिनों को छोडक़र 24 मई से 30 मई, 2025 तक जमा करवाए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 31 मई को प्रात: 10 बजे से की जाएगी। नामांकन पत्र 2 जून तक दोपहर बाद 3 बजे तक वापिस लिए जा सकते हैं।

मतगणना मतदान खत्म होने के उसी दिन मतदान केंद्रों पर की जाएगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा

अधिसूचना अनुसार चुनाव मतदान 15 जून, 2025 रविवार को प्रात: 8 बजे से सायं 6 बजे तक के बीच होगा। मतगणना मतदान खत्म होने के उसी दिन मतदान केंद्रों पर की जाएगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। यदि किसी मतदान केंद्र पर पुन: मतदान होगा तो 17 जून को मतदान होगा और उसी दिन चुनाव परिणाम पूर्ण होने के बाद चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। अधिसूचना अनुसार अनारक्षित व पिछड़े वर्ग के पंच व सरपंच के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास होना अनिवार्य है, जबकि महिला व अनुसूचित जाति के लिए आठवीं पास तथा अनुसूचित जाति की महिला के लिए पंच के लिए पांचवीं तथा सरपंच के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य है।

सरपंच व पंच के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा क्रमश: दो लाख तथा पचास हजार रुपये होगी। हरियाणा पंचायती राज्य चुनाव खर्च रख-रखाव एवं खातों की संलग्न करना जरुरी है। आदेश 2024 के अनुरूप जिला उपायुक्त कम जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत चरखी दादरी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर-अंदर चुनाव लड़ चुके उम्मीदवारों से चुनाव खर्चा का विवरण प्राप्त करना सुनिश्चित कर लें।

पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के तहत मतदान के दिन रहेगा पेड होली-डे

जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) एवं उपायुक्त मुनीश शर्मा ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव के मद्देनजर रविवार 15 जून को मतदान क्षेत्र में हरियाणा सरकार के मतदाता के रूप में पंजीकृत कर्मचारियों के लिए पेड होली-डे रहेगा। कर्मचारियों को मतदान के दिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत सवैतनिक अवकाश की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत फैक्ट्रियों, प्राइवेट व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों आदि में भी मतदान के दिन जहां मतदान होना है उस क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत कर्मचारियों के लिए भी पेड होली-डे रहेगा ताकि कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बन सकें।