Chandigarh News: पंजीकृत राशन कार्ड धारकों की जानकारी के लिए है कि विभाग आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के दिशानिर्देशों के अनुसार बायो-मेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा ईपीओएस डिवाइस के माध्यम से सभी पंजीकृत लाभार्थियों / परिवार के सदस्यों का ई केवाईसी कर रहा है। यह अभ्यास चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक केंद्रों जैसे सामान्य स्थानों पर चल रहा है। सभी पंजीकृत लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों के बायो-मेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य है और पंजीकृत एनएफएसए, 2013 लाभार्थियों के ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 30 जून 2025 तक अंतिम विस्तार प्रदान किया गया है। जो कोई भी अपना ई केवाईसी या बायो-मेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं करवाता है, उसका खाद्य सब्सिडी लाभ ई केवाईसी पूरा होने तक निलंबित रह सकता है।