(Chandigarh News) चंडीगढ़।.पाकिस्तान के अटैक के बाद चंडीगढ़ प्रशासन सतर्क हो गया है। डीसी निशांत कुमार यादव ने शहर में आतंकी खतरे और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दो आदेश जारी किए हैं। डीसी द्वारा जारी पहले आदेश के मुताबिक, चंडीगढ़ में 9 मई से लेकर 7 जुलाई तक किसी भी प्रकार के पटाखे, बम या आतिशबाजी चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
डीसी निशांत यादव ने कहा कि 12 वीं तक के कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। शाम को 7 बजे के बाद मार्केट एरिया बंद हो जाएगा। बाजार बंद का यह आदेश सिर्फ आज के लिए है। उन्होंने कहा कि कोई भी अफवाहें न फैलाएं।
यह प्रतिबंध शादियों, धार्मिक आयोजनों और किसी भी तरह के उत्सवों पर भी लागू होगा। प्रशासन का कहना है कि आतिशबाजी की आवाजें आम जनता में दहशत पैदा कर सकती हैं और ड्रोन या बम हमले की आशंका की स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है।
लोक अदालत टली
इसके अलावा 10 मई को चंडीगढ़ में होने वाली नेशनल लोक अदालत को फिलहाल टाल दिया गया है। अब यह अदालत तय तारीख को नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि नई तारीख जल्दी बताई जाएगी।
अगर किसी को इस बारे में जानकारी चाहिए, तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यूटी चंडीगढ़ के ऑफिस से संपर्क कर सकता है। नई तारीख की सूचना जल्द दी जाएगी, तब तक सभी लोग इंतजार करें और किसी अफवाह पर ध्यान न दें।
कालाबाजारी पर सख्त प्रतिबंध
वहीं दूसरे आदेश में जिला प्रशासन ने खाद्यान्न, ईंधन (पेट्रोल, डीजल), दवाइयों और अन्य जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। डीसी के मुताबिक, कुछ व्यापारी और संस्थाएं इन वस्तुओं की अनाधिकृत जमाखोरी कर रहे हैं, जिससे कृत्रिम संकट, कीमतों में तेजी और आमजन को परेशानी हो रही है।
प्रशासन ने सभी थोक व फुटकर व्यापारियों को आदेश दिया है कि वे अपने स्टॉक की जानकारी तीन दिनों के भीतर चंडीगढ़ प्रशासन के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को दें। कोई भी नागरिक जमाखोरी, कालाबाजारी या कीमतों में हेरफेर की शिकायत चंडीगढ़ प्रशासन के खाद्य एवं आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं विधिक माप विभाग, सेक्टर-17, चंडीगढ़ के नंबर 0172-2703956 पर कर सकता है।