पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पंचकूला विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को दी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती
Manesar Land Scam, (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिससे उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का रास्ता साफ हो गया था। अब इस मामले में पंचकूला सीबीआई की विशेष अदालत में आरोप तय करने में सुनवाई नहीं होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मानेसर भूमि घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा दायर याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
हुड्डा ने सीबीआई जज के आदेश को रद्द करने की मांग की थी
इससे पहले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मानेसर जमीन घोटाले के मामले में हरियाणा के पूर्व हरियाणा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हुड्डा ने पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय करने की कार्यवाही आगे बढ़ाने का फैसला किया था। हुड्डा ने याचिका में 19 सितंबर को जारी सीबीआई जज के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।
यह है मामला
आरोप है कि मानेसर और आसपास के गांवों के किसानों से सरकारी उद्देश्य के नाम पर सैकड़ों एकड़ जमीन सस्ते दामों पर अधिग्रहित की गई लेकिन बाद में इसे रियल एस्टेट कंपनियों, बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को अत्यधिक रियायतों के साथ लाइसेंस जारी कर दिए गए। इस पूरे प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा समेत कई पूर्व अधिकारी और अन्य व्यक्ति आरोपी बनाए गए हैं।
जमीन मालिकों को 1500 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान
आरोप है कि इस पूरे खेल में जमीन मालिकों को करीब 1,500 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ, जबकि आरोपियों को अनुचित लाभ मिला। इस मामले में कुल 37 आरोपी पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। यह मामला सरकारी जमीन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसमें आम लोगों की जमीन को निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है।