सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं, ट्रैफिक जाम और जनसुरक्षा के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लिया फैसला
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में अब सड़कों पर पालतू गोवंश छोड़ने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अब अगर कोई भी व्यक्ति पालतू गोवंश को सड़कों पर खुला छोड़ता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन को सख्त निगरानी रखने और नियमों का उल्लंघन करने वाले पशु मालिकों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गोवंश मालिकों को अपने पशुओं की उचित देखरेख करनी होगी। गोवंश को खुला छोड़ना गैरकानूनी माना जाएगा। सरकार ने यह निर्णय सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं, ट्रैफिक जाम और जनसुरक्षा के खतरे को कम करने के उद्देश्य से लिया है।

गुरुग्राम, हिसार और पंचकूला में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज

हरियाणा सरकार ने पशु क्रूरता के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के तीन जिलों गुरुग्राम, हिसार और पंचकूला में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत आधा दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज की हैं। अधिकारियों के अनुसार दर्ज मामलों में पशुओं को खुले में छोड़ना, समय पर चारा-पानी न देना और अमानवीय व्यवहार जैसी शिकायतें शामिल हैं।

2 बार लगेगा जुर्माना, तीसरी बार होगा केस दर्ज

सरकार ने आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। खास बात यह है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा पहले ऐसे मालिकों पर दो बार जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी दफा एफआईआर दर्ज होती है।

प्रदेश की सीमाओं पर सीसीटीवी से होगी निगरानी

हरियाणा-पंजाब सीमा समेत अन्य राज्यों की सीमाओं पर बेसहारा पशुओं की अवैध एंट्री को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन ने सीमावर्ती गांवों के सरपंचों और स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे मामलों पर नजर रखें और आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर दर्ज करें। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों की मदद से सीमाओं की निगरानी भी तेज कर दी गई है।

बेसहारा गोवंश को पकड़कर भेजा जा रहा गोशाला

गौरतलब है कि हरियाणा में 686 गोशाला हैं। गौ सेवा आयोग द्वारा सड़कों पर घूमने वाले गोवंश और नंदियों को गोशालाओं तक पहुंचाने का काम तेज गति से किया जा रहा है। मौजूदा समय में सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले पशुओं की संख्या 30 हजार के आसपास रह गई है। इन्हें भी धीरे धीरे करके गोशाला तक पहुंचाया जा रहा है। जिसके लिए नगर निगम, पालिका और पंचायत स्तर पर मौजिज व्यक्तियों की ड्यूटियां लगाई गई है।