1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट होंगे लागू, 25 फीसदी तक होंगी बढ़ोतरी
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: हरियाणा में 1 अगस्त से प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना और महंगा हो जाएगा। 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट के हिसाब से ही जमीनों की रजिस्ट्रियां होंगी। सरकार की ओर से सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्त को पत्र जारी कर आदेश जारी कर दिए गए है। नए कलेक्टर रेट के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।
इससे पहले पिछले साल एक जनवरी और एक दिसंबर को नए कलेक्टर रेट लागू किए गए थे, जो इस साल 30 मार्च तक मान्य थे। मार्च 2025 के बाद से अब तक पिछले रेटों पर ही रजिस्ट्रियां हो रही थीं। इससे सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा था। मुख्यमंत्री नायब सैनी के अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से सभी मंडलों के कमिश्नर और उपायुक्त को यह आदेश दे दिए गए हैं। सरकार के इस कदम से राज्य का खजाना तो भरेगा, लेकिन आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ना तय है।
यहां जानिए क्या हैं कलेक्टर रेट
कलेक्टर रेट किसी भी जिले में जमीन की वह न्यूनतम कीमत है, जिस पर कोई रियल एस्टेट प्रापर्टी खरीदार को बेची जा सकती है। जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर कलेक्टर रेट बेहद अहम होता है।
अलग-अलग स्थानों पर वहां के हालात और मार्केट रिसर्च के बाद ही वैल्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है। इसके बाद ही रेट बढ़ाने का फैसला होता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला राजस्व विभाग और राज्य सरकार ही लेती है। मगर जिला प्रशासन की भी अहम भूमिका रहती है।