श्रम मंत्री द्वारा विधान सभा में पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठिान एक्ट, 1958 और पंजाब लेबर वैलफेयर फंड एक्ट, 1965 में संशोधन पेश

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने पंजाब विधान सभा के सेशन के दौरान हाउस में पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठिान एक्ट, 1958 और पंजाब लेबर वैलफेयर फंड एक्ट, 1965 में कई प्रगतिशील संशोधनों का ऐलान किया है। इन संशोधनों (पंजाब लेबर वैलफेयर फंड बिल, 2025 और पंजाब दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठिान बिल 2025) का मकसद कारोबारी सहूलतों और कर्मचारियों की भलाई के दरमियान संतुलन बनाना है।

इस तरह मिलेगी छूट

छोटे कारोबारों पर नियमों की पालना के बोझ को घटाना और कारोबार करने में आसानी प्रदान करने के लिए इसके अंतर्गत 20 कर्मचारियों तक रोजगार देने वाले सभी अदारों को एक्ट के सभी उपबंधों से छूट दी जाएगी। हालांकि, ऐसे सभी अदारों को एक्ट के लागू होने या कारोबार शुरू होने के छह महीनों के अंदर संबंधित इंस्पेक्टर को जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही एक तिमाही में ओवरटाइम 50 घंटों से बढ़ा कर 144 घंटे किया जा रहा है। इसके मुताबिक एक दिन में काम की मियाद 10 घंटों से बढ़ा कर 12 घंटे कर दी गई है जिसमें आराम करने के लिए अंतराल भी शामिल हैं। हालाँकि, दिन में 9 घंटे और हफ़्ते में 48 घंटों से अधिक काम के घंटों के लिए दोगुनी दर के साथ ओवरटाइम का भुगतान करना पड़ेगा।

24 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी पूरी

20 या अधिक कर्मचारियों वाले अदारों की रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देने के 24 घंटों के अंदर डिमड मंजूरी की व्यवस्था करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुचारू बनाया गया है। इसके साथ ही धारा 21 और 26 में प्रस्तावित जुर्माने को कम से कम 25 रुपए से 1000 रुपए और अधिक से अधिक 100 रुपए से 30,000 रुपए तक निर्धारित किया गया है। किसी भी परेशानी से बचने और नियमों की पालना में सुधार करने के लिए समय देने के लिए, पहली और दूसरी उल्लंघना और फिर बाद में की उल्लंघनाओं के दरमियान तीन महीनों का समय दिया गया है।

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