- मोबाइल वैन के माध्यम से जिलेवासियों को दी जाएगी कानूनी जानकारी, ताकि आमजन समझ सके अपने संवैधानिक अधिकार
(Bhiwani News) भिवानी। प्रत्येक व्यक्ति को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए कानूनी जागरूकता अभियान की शुरूआत की गई है। इसी कड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन डीआर. चालिया ने न्यायिक परिसर से जागरूकता मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि मोबाइल वैन के माध्यम से जिला में कानूनी जागरूकता अभियान चलाकर विभिन्न गांवों में ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी जाएगी। कानूनी जागरूकता शिविरों का संचालन पैनल अधिवक्तागण व पैरा विधिक स्वयं सेवकों द्वारा किया जाएगा। हर जरूरतमंद व्यक्ति को उसके संवैधानिक अधिकार बताए जाएंगे।
जागरूकता अभियान का उद्देश्य संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन देशराज चालिया ने कहा कि इस जागरूकता अभियान का उद्देश्य बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, श्रमिकों या समाज के हर जरूरतमंद को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। मोबाइल वैन के माध्यम से प्राधिकरण के संदेश ‘न्याय सबके लिए’ को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाएगा, ताकि हर जरूरतमंद को न्याय प्राप्त करने में सुलभता और सहजता प्रदान हो।
इस मौके पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव पवन कुमार ने कहा कि मोबाइल वैन कानूनी जागरूकता अभियान पूरे जून महीने चलेगा। यह अभियान एक जून से गांव कोट, उमरावत से शुरू चुका है और 30 जून को गांव ढाणी हरसूख व रिवाड़ी खेड़ा में संपन्न होगा।
वन विभाग के सहयोग से संबंधित गांवों में पौधारोपण व फलदार पौधे बाटे जाएंगे
उन्होने बताया कि ग्रामीण आंचल के जागरूकता शिविर में किसानों के लिए कृषि तथा किसान विभाग, जिला समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग और चुनाव कार्यालय की विभागीय कल्याणकारी योजनाओं का भी विस्तार से प्रचार-प्रसार किया जाएगा। वन विभाग के सहयोग से संबंधित गांवों में पौधारोपण व फलदार पौधे बाटे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि जागरूकता शिविरों में हर जरूरतमंद के संवैधानिक अधिकारों, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, नालसा योजनाओं, हरियाणा मुआवजा योजना, संवैधानिक अधिकारों व मौलिक कर्तव्यों तथा विभिन्न कानूनी विषयों सहित प्राधिकरण की संपूर्ण सेवाओं तथा स्थायी लोक अदालत (जन उपयोगी सुविधाएं) आदि के विषय रखे गए हैं, जिनके बारे में जनमानस में जागरूकता फैलाई जाएगी।
नालसा हेल्प नंबर 15100 व प्राधिकरण की हेल्पलाइन नंबर 01664-245933 के बारे में प्रचार-प्रसार किया जाएगा। जागरूकता अभियान में लीगल एड टीम के साथ संबंधित ग्राम सचिव और सरपंचों को भी जोड़ा गया है, जिससे हर जरूरतमंद तक नालसा और हालसा और प्राधिकरण के कानूनी सहायता के संदेश को पहुंचाया जावे।
इस अवसर पर जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारी गण, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ राधेश्याम शर्मा, डिप्टी चीफ नरेंद्र कांटीवाल व बबली पंवार, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल एडवोकेट विनोद तंवर, सत्यवीर सिंह, कृष्ण कुमार खिच्ची तथा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्तागण व अधिकार मित्र भी मौजूद रहे।
यह भी पढ़े : Bhiwani News : वैश्य इंटरनेशनल स्कूल में प्रशिक्षण उपरांत अध्यापिकाओ को किया गया सम्मानित