(Bhiwani News) लोहारू। उपमंडल विधिक सेवा प्राधिकरण लोहारू द्वारा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण भिवानी एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार के निर्देशानुसार व उप मंडल कानूनी सेवा समिति लोहारू के अध्यक्ष एवं उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी देवेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में विश्व बाल श्रम रोकथाम दिवस के उपलक्ष्य में गांव सुरपुरा कलां में कानूनी जागरूकता शिविर लगाया गया।

गांव सुरपुरा कलां में लगाए गए इस शिविर में पैनल अधिवक्ता मनोज लाखलान द्वारा ग्रामीणों एवं युवाओं को विश्व बालश्रम रोकथाम दिवस के उद्देश्य एवं महत्त्व के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है।उन्होंने कहा कि बाल श्रमिकों से न केवल उनका बचपन छीना जाता है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समुचित विकास के अधिकार भी उनसे छीन लिए जाते हैं। उन्होंने बताया गया कि यदि कोई नाबालिग बच्चा कार्य करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बाल श्रम को जड़ से समाप्त करने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं

उन्होंने कहा कि बाल श्रम को जड़ से समाप्त करने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं है, इसके लिए जनसहभागिता, सामाजिक जिम्मेदारी और शिक्षा के प्रति जागरूकता आवश्यक है। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों से अपील की गई कि यदि वे कहीं बाल श्रम होता हुआ देखें तो तुरंत बाल कल्याण समिति, पुलिस या विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें।

कैंप में उपमंडल विधिक सेवा प्राधिकरण लोहारू द्वारा व नालसा द्वारा चलाए जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में तथा लोगों को मिलने वाली सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिसमें मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य आदि विषय भी सम्मिलित रहे। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच, नितेश वर्मा, रणबीर, राजेश और अन्य ग्रामीण व युवा आदि मौजूद रहे।

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