Belated ITR Filing Update (आज समाज) : इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 16 सितंबर, 2025 थी, लेकिन कई टैक्सपेयर्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए। हालांकि, वे अभी भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR 2025) दाखिल कर सकते हैं, बशर्ते वे पेनल्टी का भुगतान करें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या आपके पास अपनी पसंद का टैक्स सिस्टम चुनने का ऑप्शन होगा, चाहे वह पुराना टैक्स सिस्टम हो या नया टैक्स सिस्टम?
दोनों टैक्स सिस्टम में से चुनने का नहीं होगा ऑप्शन
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद, टैक्सपेयर्स केवल नए टैक्स सिस्टम के तहत ही रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। उनके पास दोनों टैक्स सिस्टम में से चुनने का ऑप्शन नहीं होता।
नए टैक्स सिस्टम होगा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन
असल में, सरकार ने अब नए टैक्स सिस्टम को डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बना दिया है। नए टैक्स सिस्टम में टैक्स की दरें कम हैं और ₹11 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। हालांकि, पुराने टैक्स सिस्टम में कई तरह के डिडक्शन मिलते हैं, जैसे 80C, 80CCC और 80CD(1), जो नए टैक्स सिस्टम में नहीं मिलते।
पेनल्टी के साथ ब्याज भी देना होगा
ध्यान रखें कि देर से ITR दाखिल करने (देर से ITR 2025) पर ₹5,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा, अगर सेक्शन 23A के तहत टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो देर से ITR पर टैक्स लायबिलिटी पर 1% ब्याज भी लगेगा। हालांकि, अगर टैक्सपेयर ने पहले ही टैक्स का भुगतान कर दिया है, तो देर से ITR दाखिल करने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
देर से ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025
ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 या मूल्यांकन वर्ष 2025-26 के लिए देर से ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। हालांकि, देर से रिटर्न दाखिल करने में जितने महीने की देरी होगी, उतने महीने का पेनल्टी और ब्याज देना होगा।