- एसबीआई को 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान
Bank Loan Fraud Case, नई दिल्ली/मुंबई: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और कंपनी के प्रमोटर निदेशक अनिल अंबानी से जुड़े ठिकानों पर कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी के सिलसिले में आज मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार इससे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में दी थी जानकारी
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा में बताया था कि आरकॉम में एसबीआई के ऋण जोखिम में 2,227.64 करोड़ रुपए की निधि-आधारित मूल बकाया राशि, 26 अगस्त, 2016 से अर्जित ब्याज व व्यय तथा 786.52 करोड़ रुपए की गैर-निधि-आधारित बैंक गारंटी शामिल है। उन्होंने कहा, आरकॉम दिवाला तथा शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है।
अंबानी को धोखाधड़ी के रूप में किया था वर्गीकृत
बता दें कि एसबीआई ने 13 जून को भारतीय रिजर्व बैंक के धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर मास्टर निर्देशों और बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी के वर्गीकरण, रिपोर्टिंग व प्रबंधन नीति के अनुसार आरकॉम और अंबानी को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया था।
3,000 करोड़ के ऋण को गलत तरीके से डायवर्ट किया
अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि यस बैंक से लिए गए 3,000 करोड़ रुपए के ऋण (2017 और 2019 के बीच वितरित) को गलत तरीके से डायवर्ट किया गया था। उन्होंने कहा है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा भी कथित तौर पर 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इसी तरह की धोखाधड़ी की गई थी। सीबीआई ने एक अवैध लेन-देन व्यवस्था का आरोप भी लगाया है। इसमें यस बैंक के प्रमोटरों ने कथित तौर पर ऋण स्वीकृत करने से ठीक पहले निजी स्वामित्व वाली संस्थाओं से भुगतान प्राप्त किया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में की थी पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 66 वर्षीय व्यवसायी से उनके समूह की कंपनियों के खिलाफ कथित तौर पर करोड़ों रुपए के कई बैंक ऋण धोखाधड़ी केसेज से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के कुछ सप्ताह बाद यह तलाशी ली गई।
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